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अब प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक दूध एवं सब्ज़ी विक्रेता कर सकेंगे होम डिलीवरी सार्वजनिक स्थलों में 2 गज की दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य

  (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
*प्रतिदिन शाम 7 से प्रातः 7 बजे तक रहेगा कर्फ़्यू*
*ज़िला दंडाधिकारी ने जारी किया नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश*
अनूपपुर (अंचलधारा)  गृह मंत्रालय के नवीन दिशानिर्देशों एवं ज़िला संकट प्रबंधन समूह की बैठक के निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कोरोना संक्रमण से संरक्षण एवं बचाव हेतु आपदा आईपीसी की धारा-144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार अब अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 8 क्षेत्रों नगर पालिका अनूपपुर, कोतमा, अमरकंटक, जैतहरी, पसान, बिजुरी तथा रामनगर/ बनगवां एवं राजेन्द्रग्राम/किरगी/कोहका क्षेत्रों में अब दूध विक्रेता एवं फल सब्ज़ी विक्रेता प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे। उक्त क्षेत्रों में सब्ज़ी मंडी लगाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त एकल स्थायी दुकानो को प्रातः 7 से शाम बजे तक खोलने की अनुमति पूर्ववत रहेगी। सभी दुकाने जो खोली जायेंगी, उनमें ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता / दुकानदार द्वारा गोल निशान लगाया जाना होगा । यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 03 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की स्थायी दुकानें संचालित करने की अनुमति पूरे दिन रहेगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 2 ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी तथा मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य होगा। सभी अन्य साप्ताहिक बाजार प्रतिबंधित रहेंगे CrPC की धारा 144 के तहत प्रतिदिन शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। क्सी और ऑटो रिक्शा जिसमें 01 ड्राइवर और अधिकतम 02 यात्री रह सकते हैं, की अनुमति होगी।केवल अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की आवागमन की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री रह सकते हैं एवं दो पहिया वाहनों हेतु सिर्फ चालक को अनुमति है। विशेष परिस्थितियों में अनुमत कारणों पर दो पहिया वाहनों में पिलियन सवार (सहयात्री)को अनुमति दी जा सकेगी। अन्य सभी गतिविधियां, जो इन दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं हैं, को अनुमति होगी।
*निम्न गतिविधियाँ रहेंगी प्रतिबंधित*
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वॉरंटीन सुविधाओं एवं अन्य शासकीय उपयोग के अतिरिक्त समस्त आतिथ्य सेवाएँ जैसे-होटल, लॉज आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेन्ट/ भोजनालय होम डिलीवरी के माध्यम से पके हुए भोजन के विक्रय की अनुमति पूरे दिनहोगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरीयम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक/राजनीति /खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक / पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा परंतु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिये मजदूरों को लाने ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। व्यक्तियों के आवागमन के संबंध मे MHA द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार अब प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक दूध एवं सब्ज़ी विक्रेता कर सकेंगे होम डिलीवरी सार्वजनिक स्थलों में 2 गज की दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य  सभी व्यक्तियों को अनूपपुर जिले में आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नजदीकी चिकित्सालय, थाना अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ पर स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जांच उपरांत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त होम/संस्थागत क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
*आरोग्य सेतु एप का प्रयोग का प्रयोग कर स्वास्थ्य सम्बंधी जानकारी को करें अपडेट*
कार्यस्थलो में नियोक्ता की ज़िम्मेदारी होगी सभी कार्मिक जिनके पास कम्पैटिबल मोबाइल फ़ोन हैं आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्यतः करें प्रयोग आरोग्य सेतु के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की पहचान होने से व्यक्तियों एवं समाज की सुरक्षा होती है। कार्यस्थलों में सुरक्षा की दृष्टि से हर नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समस्त कर्मचारियों के मोबाइल फोन मे आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर संबन्धित व्यक्तियों द्वारा आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल करना अनिवार्य होगा हालांकि सभी नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल कर अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करते रहें।

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