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अनूपपुर जिले में फिर बढा कल रात तक कर्फ्यू

                (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 08 स्थानों नगरीय निकाय अनूपपुर, कोतमा,
अमरकंटक, जैतहरी, पसान, बिजुरी तथा राजनगर/बनगवां एवं राजेन्द्रग्राम/किरगी/कोहका में 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए कर्फ़्यू सीमा बढ़ा दी गयी है।*इस दौरान 🚳 दो/चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी । 
🚷 किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
👉🏻 निम्न गतिविधियाँ में प्रतिबंध नहीं रहेगा
✅ पीडीएस दुकाने प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
✅ एलपीजी गैस एजेंसी प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगी। आमजन का एलपीजी एजेंसी ऑफ़िस जाना प्रतिबंधित होगा।
✅ रबी उपार्जन गतिविधियों में प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिन कृषकों को खाद्य विभाग से SMS प्राप्त हुए हैं वे अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे।
✅ घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।
✅ जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।
✅ जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कर्फ़्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।
▪️ समस्त गतिविधियों में सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 1 मीटर की दूरी) एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समस्त निर्देशित उपायों मास्क अथवा गमछे आदि से चेहरे को ढँकना, नियमित रूप से साबुन से विधिवत हाथ धोना आदि का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
🔹उपरोक्त अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 8 क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष ग्रामीण क्षेत्र 30 अप्रैल को कर्फ़्यू से मुक्त रहेंगे। उक्त क्षेत्रों में धारा- 144 अंतर्गत पूर्व में 21 एवं 26 अप्रैल को जारी आदेशों के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु सशर्त अनुमति होगी।
*यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा*
*कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी *

*अनूपपुर*

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