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अनूपपुर में लगा कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही - कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर

आज रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील
                     (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए दिनांक 04 अप्रैल 2020 को प्रातः 1.00 बजे से रात्रि
12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है। उक्त कर्फ्यू दिवस के दौरान दो/चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी । किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । इस दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाईज करने का कार्य किया जाएगा।  4 अप्रैल का कर्फ्यू बिजली उत्पादन में लगे संयत्र चचाई पावर प्लांट, एम बी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले SECL की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री पर लागू नहीं होगा। न्यूनतम स्टाफ के साथ ये संयत्र एवं संस्थान कार्य कर सकेंगे।

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