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बड़ी खबर : अनूपपुर जिले मुख्यालय में धारा 144 लागू

                                (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
31 मार्च तक प्रभावी रहेगी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा
अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार covID-19(कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का पब्लिक
हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार परे विश्व में covID-19(कोरोना वायरस) से संक्रमित लगभग सवा लाख प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 04 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है । यह एक चिंता का विषय है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिस्थिति के परिदृश्य में सार्वजनिक स्थानों को शीघ्र ही प्रतिबंधित नहीं किया गया एवं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग/ट्यूशन क्लास, सिनेमा हॉल, मैरिज लॉन, पुस्तकालयों, जिम, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों पर लोकजनों की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया तो COVID-19 (कोरोना वायरस) से संक्रमित होने का खतरा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए ज़िला दंडाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जारी निषेधाज्ञा अनुसार जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग/ट्यूशन क्लास दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे । सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल/गार्डन दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगें । सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगें। जिले की समस्त आंगनबाड़ियाँ दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगी। जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोकसेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगी। जिले में आयोजित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारिक यात्रा तथा सार्वजनिक समारोहों को दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2020 तक किसी भी धार्मिक समारोह का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जावेगा। जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण प्रतीत हों, उनका जिला अस्पताल अनूपपुर में अनिवार्यतः जांच किया जावे तथा यदि संक्रमण पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में रखा जावे, जब तक वे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त न हो जावे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।

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