(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) रेलवे सुरक्षा बल एवं अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर समय करीबन 1 बजे अभियान चलाकर चचाई में कम्प्युटर दुकान में जोकि गायत्री मंदिर के पीछे , मेन मार्केट, मैं है उसके संचालक को लिखित मेमों देकर रेल ई टिकट व्यापार के संबंध में पूछताछ करने पर वह अपना नाम व पता सुमित अग्रवाल वल्द मूलचंद अग्रवाल, उम्र-30 वर्ष, निवासी- शारदा मंदिर कालोनी, वार्ड क्रमांक-03, चचाई जिला-अनूपपुर(म.प्र.) बताया। आगे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह ग्राहको की मांग पर तत्काल व अन्य टिकट बनाने हेतु अपने 07 नग निजी आई.डी. से बनाकर उपलब्ध करवाता है, उसने अपने कम्प्युटर से उक्त 07 नग पर्सनल आई.डी. से कुल कुल 44 नग रेलवे ई टिकट की प्रति जिसकी कुल कीमत 38 हजार 972 रूपये है। सुमित अग्रवाल द्वारा प्रत्येक टिकट में किराये से अतिरिक्त 100 रूपये प्रति टिकट कमीशन लेता है। तब उससे अपने पर्सनल आई.डी. से उक्त रेलवे ई. टिकट बनाकर बेचने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज या लाईसेंस की माँग करने पर वह कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहा तथा अपने पर्सनल आई.डी. से रेलवे ई. टिकट बनाकर टिकट का अवैध व्यापार करने का अपराध स्वीकार किया। तब उक्त मामले को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत पाकर आरोपी सुमित अग्रवाल को रेसुब/पोस्ट /अनूपपुर को सुपुर्द किया गया । जहाँ पर उनके द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 49/2020 17 जनवरी धारा 143 रेलवे एक्ट कायम किया गया। आरोपी को 18 जनवरी को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा | उक्त मामले में मुख्य भुमिका रेसुब/अपराध गुप्तचर शाखा/अनूपपुर के निरीक्षक आर.पी.सिंह, प्रधान आरक्षक एस.बी.प्रसाद, प्रधान आरक्षक अमरेन्द्र सिंह एवं आरक्षक पी.के.मिश्रा की रही।
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