(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) रेलवे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर द्वारा 21 दिसंबर को दोपहर 1:00 बजे रेलवे स्टेशन चौक स्थित नियाजी ट्रेवल्स की दुकान में पहुंचकर दुकान संचालक मोहम्मद हुसैन नियाजी पिता सिराज अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 4 कोतमा रोड बुढार थाना बुढार जिला शहडोल मध्य प्रदेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह आईआरसीटीसी से नेपच्यून कंपनी से लाइसेंस प्राप्त कर रेल ई टिकट का व्यापार करता है। साथ ही वह ग्राहकों की मांग पर तत्काल व अन्य टिकट अपने 10 निजी आईडी से अवैध रूप से बना कर उपलब्ध करवाता है। उसने अपने कंप्यूटर से उक्त 10 पर्सनल आईडी से कुल 48 नग रेलवे ई टिकट निकाल कर प्रस्तुत किया। जिसकी कुल कीमत 81306 रुपए है । उसके द्वारा प्रत्येक टिकट में किराए से अतिरिक्त 50 रुपए प्रति यात्री कमीशन लेता है । वह पर्सनल आई.डी. से उपरोक्त रेलवे ई टिकट बनाकर बेचने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज की मांग करने पर दिखाने में असमर्थ रहा। तथा अपने पर्सनल आई.डी. से रेलवे ई टिकट बना कर टिकट का अवैध व्यापार करने का अपराध स्वीकार किया। तब उक्त मामले को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत पाकर आरोपी मोहम्मद हुसैन नियाजी को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अनूपपुर को सुपुर्द किया गया। जहां पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 981/2019 दिनांक 21/12/ 2019 धारा 143 रेलवे एक्ट कायम किया गया। उक्त मामले में मुख्य भूमिका रेलवे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर के प्रभारी आर.पी. सिंह निरीक्षक, प्रधान आरक्षक ए. सिंह, आरक्षक पी. के. मिश्रा एवं स्थानीय पुलिस थाना बुढार के आरक्षक सुनीत मिश्रा की मुख्य भूमिका रही।
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