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रेलवे की संपत्ति खरीदने में धरे गए मोहम्मद शमीम

                  (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) 26 दिसंबर को रेलवे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर मातहत बल सदस्य एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अनूपपुर एवं पुलिस थाना अमलाई के सहयोग पर माननीय महा निरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एवं माननीय उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर के दिशा निर्देश पर क्षेत्राधिकार में समय करीबन दोपहर 4:00 बजे वार्ड क्रमांक 24 चीप हाउस धनपुरी के पास स्थित राज ट्रेडर्स को चेक करने पर उसके दुकान में 17 नग एंगल एवं 15 नग पेण्ड्राल क्लिप मिला। दुकान संचालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता मोहम्मद शमीम पिता मोहम्मद सलीम उम्र 39 वर्ष निवासी चीफ हाउस वार्ड क्रमांक 22 थाना धनपुरी जिला शहडोल मध्य प्रदेश बताया। एवं रेल संपत्ति के खरीदी एवं बिक्री के संबंध में कोई भी वैधानिक कागजात की मांग करने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3 (अ) का दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 18/19 दिनांक 26/12/2019 धारा 3 (अ) रेलवे अवैध कब्जा अधिनियम कायम किया गया। आरोपी को दिनांक 27/12/2019 को माननीय न्यायालय जबलपुर में पेश किया गया। उक्त मामले में मुख्य भूमिका रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी आर.पी. सिंह निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एस. बी. प्रसाद, ए. सिंह एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अनूपपुर के प्रभारी ओम प्रकाश निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक आर.के. राठौर, आरक्षक अजय यादव, जयवीर सिकरवार, पी.सी. लाल एवं स्थानीय पुलिस थाना अमलाई प्रधान आरक्षक आर. बी. तिवारी एवं नेठि की रही।

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