अनूपपुर (अंचलधारा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र तिवारी विशेष न्यायाधीश (विद्युत) द्वारा दिनांक
5/7/ 18 को अपने महत्वपूर्ण फैसले में विद्युत
मंडल के सतर्कता टीम जबलपुर द्वारा एस.ई.सी.एल आमाडांड के विरूद्ध 4 करोड़ 29 लाख का
विद्युत चोरी का प्रकरण वर्ष 2012 में बना कर न्यायालय के समक्ष व्ही.पी. सिंह उप महाप्रबंधक
एसईसीएल आमाडांड़ के विरुद्ध प्रस्तुत किया
था जिसे 6 वर्षों तक चलें लंबे विचारण व गवाहों के बयान व अधिवक्ता संतोष अग्रवाल के तर्कों को सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश नारेन्द्र
तिवारी द्वारा दिनांक 5/7/18 को अभियुक्त व्ही.पी. सिंह प्रबन्धक आमाडांड को दोष मुक्त
कर दिया विदित हो कि नवंबर 2011 में सतर्कता टीम जबलपुर के द्वारा छह सदस्यों के साथ
आमाडाड व बरतराई कालरी में छापेमारी कर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए विद्युत चोरी का
प्रकरण बनाकर अभियुक्त के विरुद्ध 135 विद्युत अधिनियम का प्रकरण प्रस्तुत कर प्रत्येक
लोक अदालत में समझौता का दबाव बनाते थे किंतु अभियुक्त द्वारा न्यायालय में प्रकरण
विचारण करवाया गया और न्यायालय अधिवक्ता संतोष अग्रवाल के तर्कों व कानूनी नजीर के
स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त का निर्णय सुनाया निर्णय से विद्युत विभाग के प्रत्येक
विद्युत चोरी के प्रकरण को लोग संदेह के आधार पर देखने लगे हैं
अनूपपुर ब्यूरो / हिमांशु बियानी
अनूपपुर ब्यूरो / हिमांशु बियानी
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