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अभियोजन अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता संवर्धन पर कार्यशाला संपन्न


अनूपपुर ब्यूरो/हिमांशू बियानी
आज 17 फरवरी 2018 को संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय अनूपपुर के सभागार में संचालनालय लोक अभियोजन के निर्देशानुसार अभियोजन अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रवि कुमार नायक, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार जैन, अपर कलेक्टर डॉ0 आर.पी.तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित एवं राष्ट्रगान का गायन कर किया गया।
 कार्यशाला के शुभारंभ में श्री नायक ने अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विवेचना में संवाद कौशल में दक्षता नितांत आवश्यक है। सही तरीके से पक्ष पेश करने में बहुत ही कम समय में फैसला सुनाया जा सकता है। आपकी कुशलता से केवल अपराधियों को उचित दण्ड मिलता है, वरन पुलिस विभाग भी अपने आप को सशक्त महसूस करता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री आर.के. आरूसिया ने अभियोजन एवं पुलिस के बीच समन्वय विषय पर मार्गदर्शन किया।
 विवेचना के दौरान थोड़ी सी चूक से अपराधी बच निकलते हैं

पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विवेचना के दौरान थोड़ी सी चूक से अपराधी बच निकलते हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि विवेचना का काम मुस्तैदी से हो। किसी प्रकार की खामियों से बचा जाए। इससे अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। विवेचना के दौरान फोकस होकर अपराध के सभी पहलुओं पर ध्यान दें। श्री जैन ने कहा कि मारपीट, आबकारी, सड़क दुर्घटना, समेत अन्य सभी प्रकार के अपराधों की विवेचना में विवेचना अधिकारियों कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। हो सकता है कि यह मानवीय त्रुटि हो। लेकिन फायदा अपराधियों को मिलता है। मानवीय त्रुटि है तो इसे दूर कैसे करें हमें खुलकर बातचीत करने की जरूरत है। विवेचना के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में कार्यशाला में मौजूद विवेचक अधिकारियों ने पुलिस कप्तान के सामने अपनी बातों को रखा। लोक अभियान अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जरूरी टिप्स दिए।कार्यशाला में मौजूद विवेचकों ने अभियोजन और और विवेचना को लेकर कई सवाल किए। श्री जैन द्वारा संचार सुविधाओं के बढ़ते प्रयोग  का संज्ञान लेते हुए साइवर क्राईम के मामलों में नवीन चुनौतियां, सुरक्षा के उपाय एवं समाधानों के बारे में जानकारी दी गई। आपने क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम(बबजदे) के संदर्भ में भी बताया
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी द्वारा सर्वाच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के आलोक में धारा 167, 41, 154, 311, 437,438, 439, दप्रस, डीएनए 498, भादवि 65बी साक्ष अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। इन्दरागाधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्व विद्यालय के प्रोफेसर श्री आलोक श्रोति द्वारा सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेन्ट एवं कम्यूनिकेशन स्किल पर व्याख्यान दिया गया।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया है कि लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल के निर्देशन में अभियोजन अधिकारियों के व्यवसायिक कार्य संबंर्धन, आत्मविश्वास, दक्षता, कार्यपटुता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह संभाग की तीसरी कार्यशाला जिला अनूपपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गयी है।
 कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैष्णो शर्मा, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उपसंचालक अभियोजन श्री विश्वजीत पटेल, जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर श्री रामनरेश गिरी एवं शहडोल संभाग के जिला पुलिस अधिकारियों के साथ जिम्मेदार विवेचक अधिकारी उपस्थित थे।  कार्यक्रम का सफल समापन श्री मान् पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल जोन द्वारा किया गया।

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