(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी गोविंद सिंह गोड़ पिता स्वर्गीय भोग सिंह गोड़ कंचनपुर करन पठार जिलां अनूपपुर के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है,राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिलां अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे द्वारा किया गया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया की मृतक ओर आरोपी के बीच पत्थर तोड़ने के बकाया पैसे को लेकर घटना दिनांक को झगड़ा हुआ, इसी बात को लेकर आरोपी ने मृतक को लाठी से सिर में मार दिया, जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी थी, दोनों पक्षो के बहस सुनने ,बाद न्ययालय ने यह कहते हुए की प्रकरण की परिस्थितियां में अभी कुछ ऐसा बदलाव नही आया है की आरोपी को जमानत दे दिया जाए।न्ययालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दी।
0 Comments