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मतदान दल प्रशिक्षण में अनुपस्थित 8 कर्मचारियों को शो कॉज़ नोटिस जारी

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) विधानसभा उपनिर्वाचन हेतु मतदान दलों के प्रशिक्षण में बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए 8 कर्मचारियों को अपर कलेक्टर एवं उपज़िला निर्वाचन अधिकारी ने शो कॉज़ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा है। उल्लेखनीय है कि मतदान दलों को शासकीय पॉलीटेक्निक़ कॉलेज में मास्टर ट्रैनर्स द्वारा निर्वाचन दायित्वों के सम्बंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण में मंगलवार 13 अक्टूबर को 8 कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों में स्वेच्छाचारिता और निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही की श्रेणी में आता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया है।
          सम्बंधित कर्मचारियों को अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस अंदर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। जवाब न देने अथवा संतोषप्रद  न होने पर इस कृत्य पर सम्बंधितो पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 (1) के तहत एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 एवं नियम 10 के खण्ड 1 से 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संस्थित की जाएगी

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