Anchadhara

अंचलधारा
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रस्सी से गला घोंट कर हत्या करने व हत्या के बाद शव को जलाने वाले आरोपी की जमानत आवेदन खारिज


(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय दिव्तीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय के द्वारा आरोपी शिवकुमार सिंह पिता गणेश सिंह नेताम उम्र 25 वर्ष निवासी जीलँग थाना राजेन्द्रग्राम जिलां अनुपपुर के द्वारा जेल से अपने रिहाई हेतु लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है, प्रकरण में आरोपी दिनांक 9/6/20  से जेल में है, आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्रमांक 91/20 धारा 302,201 भारतीय दंड संहिता का दर्ज है,राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे ने पक्ष रखा।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि आरोपी ओर मृतिका दोनों सूरत में काम करते थे, घटना के कुछ दिन पूर्व ही दोनों अनुपपुर आये थे,आरोपी मृतिका को अपने घर ले गया था, आपसी मनमुटाव के कारण वह घटना दिनांक को मृतिका को जंगल मे खेत के  पेड़ के पास  रस्सी से गला घोटकर मृतिका के ही साड़ी में आग लगाकर हत्या कर दी थी।
आरोपी ने इस आधार पर जेल से रिहाई की मांग की-उसका 4 वर्षीय पुत्र का देहांत हो गया है,उसे उसका दशगात्र करना है,उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गयी है इसलिए उस पर उसके विमार माता पिता के भरण पोषण का भार है, जेल में उसे कोरोना होने की सम्भवना है,राज्य की ओर अभियोजन अधिकारी ने उक्त आधारों का लिखित में विरोध किया,की आरोपी ने संरक्षण निहित मृतिका को धोखा देकर हत्या की है ,जो अत्यंत ही गंभीर अपराध है,, दोनों पक्षो के बहस के बाद न्ययालय आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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