(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा उपनिर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु 3 आदतन अपराधियों को ज़िला बदर किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त 3 आदतन आपराधियों द्वारा लगातार अपराध जगत में प्रवेश कर सामान्य जीवन व्यतीत न कर, आपराधिक घटनाओं में संलग्न रहकर लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के कृत्य किए जाते रहे हैं। सामान्य कानून के तहत की गई कार्यवाहियों से उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। उक्त आदतन आपराधियों का समाज में स्वच्छंद विचरण करना समाज के लिए अहितकर एवं परिसंकटमय होने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है, जिससे लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाये रखने में कठिनाई आ रही है। संभावित है कि उक्त आदतन अपराधियों द्वारा वर्तमान में विधानसभा अनूपपुर के उप निर्वाचन की कार्यवाहियों में भी अपने आपराधिक कृत्यों का प्रभाव डाला जा सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिलादंडाधिकारी, चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा संतोष पिता स्व. राजू मलिक उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं.2 जमुना थाना भालू माड़ा, संजय सोनी पिता अमरीश प्रसाद सोनी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानीबस्ती अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर एवं सुभाष पासी पिता जानसुख पासी उम्र 42 वर्ष निवासी पुरानीबस्ती बदरा थाना भालूमाड़ा को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 4,5,6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनूपपुर जिले एवं जिले से लगे हुए समीपी राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी (म0प्र0) की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 30 नवम्बर 2020 तक की कालावधि के लिए जिला बदर किया है। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में सम्बंधित ज़िला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना निष्कासित सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा तथा उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद सम्बंधित व्यक्ति आदेश का पालन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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