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बलात्संग के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी बलराम नापित पिता बाबूलाल नापित उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लोढी थाना कोतमा की जमानत याचिका निरस्त की गई।
            सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने राजगौरव तिवारी एडीपीओ के हवाले से बताया गया कि मामला थाना कोतमा के अ.क्र. 268/20 धारा 376 भादवि से संबंधित है जिसमें आरोपी द्वारा पीडिता को जब वह अपने बाडी में रात्रि लगभग 07.00 बजे शौच के लिए जा रही थी उस दौरान आरोपी द्वारा पीडिता का हाथ पकड कर अपने लोवर से मुह बांधने लग गया और पीडिता के साथ गलत काम व बलात्कार किया तब पीडिता द्वारा हल्ला गोहार करने पर पीडिता के पति साथ ही परिवार के अन्य सदस्य घटना स्थल के तरफ दौडे और अभियुक्त को पकड कर हाथापाई हुई उसके बाद आरोपी अपनी मोबाईल और छाता छोडकर वहा से फरार हो गया जिसे थाना कोतमा द्वारा उक्तानुसार अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने यह लिया था आधार - आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी अपने घर का एक मात्र कर्ता धर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आरोपी नवयूवक है जेल जाने पर उनका भविष्य प्रभावित होगा इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध - उक्त आवेदन पत्र अपर लोक अभियोजक  शैलेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपराध पीडिता के साथ दुष्कर्म से संबंधित धारा 376 भादवि से संबंधित है जो कि आजीवन कारावास से दण्डनीय गंभीर प्रकृति का है। आरोपी द्वारा जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।  

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