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पाँच हजार की शास्ति से मीरा अग्निहोत्री संचालक लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर दण्डित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर का जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन जिला अनूपपुर सोनू सिंह राजपूत द्वारा 5 जुलाई 2024 को औचक निरीक्षण किया गया था।
                जहां कुछ कमियां पाई गई थी।उसके पश्चात 11 जुलाई 2024 को कमियो के चलते संचालक लोक सेवा केंद्र अनूपपुर मीरा अग्निहोत्री को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।जिसका जवाब संचालक लोक सेवा केंद्र ने प्रस्तुत किया जो असंतोष जनक रहा।
       आर.एफ.पी.एनेक्जर-7 के तहत समेकित रूप से पाँच हजार रू. की शास्ति से मीरा अग्निहोत्री संचालक लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर को दण्डित किया गया।एवं चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि लोक सेवा केन्द्र का संचालन आर.एफ.पी. के तहत् संचालित किया जाय।आर.एफ.पी. के तहत् लोक सेवा केन्द्र का संचालन कार्य ना पाये जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
        मीरा अग्निहोत्री संचालक लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर को जुर्माना राशि 5000 रुपए (पाँच हजार रू.) 3 दिवस के अंदर जमा कराते हुए जमा राशि की स्लिप कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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