(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अनूपपुर जिला होटल एवं मैरिज गार्डन संघ जिला-अनूपपुर ने जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर के नाम ज्ञापन सौपा हैं जिसमें लेख किया गया है कि शासन द्वारा अधिरोपित फायर एण्ड सेफ्टी प्रकरण में किया गया अर्थदण्ड 2,75,000 रुपये समाप्त किया जाए।
होटल एवं मैरिज गार्डन संघ की एक आवश्यक बैठक होटल गोविंदम अनूपपुर में संपन्न हुई बैठक के पश्चात सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौपा जिसमें लेख किया गया की कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी,कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा,कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अमरकंटक एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के द्वारा फायर सेफ्टी प्रकरण में एन.ओ.सी. से संबंधित जिले के अपने क्षेत्रों में संचालित सभी सार्वजनिक भवन,होटल संस्थान एवं मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल,स्कूल में दिनांक 26/06/2024 को बिना पूर्व सूचना के एन.ओ.सी. अग्नि सुरक्षा मानक उपकरण के प्रमाण पत्र की मांग की गई और प्रमाण पत्र न होने पर 2,75,000 रुपये प्रति संस्थान 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक 500 रुपये x 366 प्रतिदिन के अर्थदण्ड के हिसाब से 1,83,000 रुपये एवं 1 वर्ष उपरान्त 01 मार्च 2024 से 31 मई 2024 तक अर्थात 92 दिवस का 1000 रुपये x 92 दिवस के हिसाब से 92,000 रुपये अर्थात कुल अर्थदण्ड,जुमनि की राशि 2,75,000 रुपये अधिरोपित किया गया है।
अनुविभागीय कार्यालयों द्वारा मांगे गये फायर सेफ्टी के प्रमाण पत्र की जानकारी की कोई भी पूर्व सूचना एवं नोटिस दिनांक 26/06/2024 के पूर्व किसी भी संस्थान से नहीं मांग की गई।जोकि न्यायसंगत नहीं है।
होटल एवं मैरिज गार्डन संघ अनूपपुर ने कलेक्टर से मांग की है कि अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड सभी संस्थानों का 2,75,000 रुपये माफ किया जाये और फायर एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए शासकीय 90 कार्य दिवस का समय दिया जाये।
होटल एवं मैरिज गार्डन संघ की एक आवश्यक बैठक होटल गोविंदम अनूपपुर में संपन्न हुई बैठक के पश्चात सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौपा जिसमें लेख किया गया की कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी,कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा,कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अमरकंटक एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के द्वारा फायर सेफ्टी प्रकरण में एन.ओ.सी. से संबंधित जिले के अपने क्षेत्रों में संचालित सभी सार्वजनिक भवन,होटल संस्थान एवं मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल,स्कूल में दिनांक 26/06/2024 को बिना पूर्व सूचना के एन.ओ.सी. अग्नि सुरक्षा मानक उपकरण के प्रमाण पत्र की मांग की गई और प्रमाण पत्र न होने पर 2,75,000 रुपये प्रति संस्थान 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक 500 रुपये x 366 प्रतिदिन के अर्थदण्ड के हिसाब से 1,83,000 रुपये एवं 1 वर्ष उपरान्त 01 मार्च 2024 से 31 मई 2024 तक अर्थात 92 दिवस का 1000 रुपये x 92 दिवस के हिसाब से 92,000 रुपये अर्थात कुल अर्थदण्ड,जुमनि की राशि 2,75,000 रुपये अधिरोपित किया गया है।
अनुविभागीय कार्यालयों द्वारा मांगे गये फायर सेफ्टी के प्रमाण पत्र की जानकारी की कोई भी पूर्व सूचना एवं नोटिस दिनांक 26/06/2024 के पूर्व किसी भी संस्थान से नहीं मांग की गई।जोकि न्यायसंगत नहीं है।
होटल एवं मैरिज गार्डन संघ अनूपपुर ने कलेक्टर से मांग की है कि अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड सभी संस्थानों का 2,75,000 रुपये माफ किया जाये और फायर एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए शासकीय 90 कार्य दिवस का समय दिया जाये।
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