(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला मुख्यालय में नव नियुक्त जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर मोनिका आध्या ने पत्रकारों के साथ परिचय प्राप्त किया एवं इसके साथ ही 11 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं,कार्य प्रणाली के विषय में भी विस्तृत चर्चा की।
बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह,असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आयुष सोनी उपस्थित रहें।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा मोनिका आध्या ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण
समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है।जन उपयोगी लोक अदालत से भी मुख्य- मुख्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है।उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी भी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से किसी प्रकरण का निराकरण होने की स्थिति में न्याय शुल्क लौटाने का प्रवधान भी है।इससे पक्षकारों का न सिर्फ समय की बचत होती है,बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल जाती है।बिजली विभाग,नगर पालिका,टेलीफोन इत्यादि भी लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट का प्रवधान करते हैं।निकाय भी बकाया करो में अधिभार पर शत प्रतिशत तक छूट भी देता है।
उन्होंने पत्रकारों से ज्यादा से ज्यादा नेशनल लोक अदालत एवं जन उपयोगी अदालत का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध भी किया।उन्होंने कहा कि निश्चित ही इससे लोगों को लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इसका संज्ञान भी लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह,असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आयुष सोनी उपस्थित रहें।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा मोनिका आध्या ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण
समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है।जन उपयोगी लोक अदालत से भी मुख्य- मुख्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है।उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी भी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से किसी प्रकरण का निराकरण होने की स्थिति में न्याय शुल्क लौटाने का प्रवधान भी है।इससे पक्षकारों का न सिर्फ समय की बचत होती है,बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल जाती है।बिजली विभाग,नगर पालिका,टेलीफोन इत्यादि भी लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट का प्रवधान करते हैं।निकाय भी बकाया करो में अधिभार पर शत प्रतिशत तक छूट भी देता है।
उन्होंने पत्रकारों से ज्यादा से ज्यादा नेशनल लोक अदालत एवं जन उपयोगी अदालत का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध भी किया।उन्होंने कहा कि निश्चित ही इससे लोगों को लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इसका संज्ञान भी लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
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