(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिले में देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे आयोजनों पर अंकुश लगाने जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है।वहीं कार्यक्रमों में सेवाऐं देने वाले मैरिज हॉल,टैंट व्यावसायी,बैंड बाजा कैटर्स संचालकों,प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई,ट्रांसपोर्टर के अलावा पंडित,मौलवियों को भी सख्त संदेश दिया जा रहा है।
उनसे कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कही वर-वधू निर्धारित आयु से कम के तो नहीं है।यदि ऐसा पाया गया तो दोनो पक्षों के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग अनूपपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 23 नवम्बर 2023 को देवउठनी एकादशी पर्व मनाया जाएगा।इस दिन बाल विवाह की आशंका रहती है।बाल विवाह कानूनी अपराध है।इस पर 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है।सूचना देने वाले रिश्तेदार,पड़ोसी या अन्य लोगों का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।इस तरह की शिकायत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 के अलावा महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना, महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7000486335 एवं व्हाट्स एप नंबर 9425890156 के अलावा विकासखण्ड के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को की जा सकती है।सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र लिया जाएगा।जिसमें उल्लेख होगा कि आयोजन में बाल विवाह सम्पन्न नही किए जा रहे हैं।
इस संबंध में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने हेतु जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी मैदानी अमले,शिक्षक तथा स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्या दल सदस्य, आंगनबाड़ी के अमले सहित ग्राम पंचायतों के अमले को अपने क्षेत्रांतर्गत निगरानी रखकर सूचना प्राप्त कर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
उनसे कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कही वर-वधू निर्धारित आयु से कम के तो नहीं है।यदि ऐसा पाया गया तो दोनो पक्षों के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग अनूपपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 23 नवम्बर 2023 को देवउठनी एकादशी पर्व मनाया जाएगा।इस दिन बाल विवाह की आशंका रहती है।बाल विवाह कानूनी अपराध है।इस पर 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है।सूचना देने वाले रिश्तेदार,पड़ोसी या अन्य लोगों का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।इस तरह की शिकायत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 के अलावा महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना, महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7000486335 एवं व्हाट्स एप नंबर 9425890156 के अलावा विकासखण्ड के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को की जा सकती है।सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र लिया जाएगा।जिसमें उल्लेख होगा कि आयोजन में बाल विवाह सम्पन्न नही किए जा रहे हैं।
इस संबंध में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने हेतु जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी मैदानी अमले,शिक्षक तथा स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्या दल सदस्य, आंगनबाड़ी के अमले सहित ग्राम पंचायतों के अमले को अपने क्षेत्रांतर्गत निगरानी रखकर सूचना प्राप्त कर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
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