अनूपपुर (ब्यूरो) रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ अपने सम्माननीय यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।चलती गाड़ियों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं रहती है।इसकी जागरूकता के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा नियमित रूप से गहन प्रचार अभियान चलाये जा रहे हैं।साथ ही स्टेशन परिसर में उद्घोषणा प्रणाली द्वारा यात्रियों से विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करने की अपील की जा रही है।
इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर मण्डल पर मंडल वाणिज्य विभाग के टिकट जांच कर्मचारियों व रेल सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में गहन निरीक्षण किया जा रहा है साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी आने-जाने वाले यात्रियों के सामानों पर विशेष नज़र रखी जा रही है।गाड़ी में पैंट्रीकार की विशेष जांच के साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।पैंट्रीकार में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान ना करें साथ ही गैस सिलेंडर,फटाखे, पेट्रोल,केरोसिन आदि जैसे विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा ना करें।इससे आप के साथ-साथ सह-यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ने के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।
यात्रा के दौरान धूम्रपान करना,ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है।ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी हो सकती है।
इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर मण्डल पर मंडल वाणिज्य विभाग के टिकट जांच कर्मचारियों व रेल सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में गहन निरीक्षण किया जा रहा है साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी आने-जाने वाले यात्रियों के सामानों पर विशेष नज़र रखी जा रही है।गाड़ी में पैंट्रीकार की विशेष जांच के साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।पैंट्रीकार में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान ना करें साथ ही गैस सिलेंडर,फटाखे, पेट्रोल,केरोसिन आदि जैसे विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा ना करें।इससे आप के साथ-साथ सह-यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ने के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।
यात्रा के दौरान धूम्रपान करना,ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है।ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी हो सकती है।
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