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48 घंटे में शास.कार्या. व परिसंपत्तियों मे संपत्ति विरूपण की कार्यवाही सुनिश्चित करें-जिला निर्वाचन अधिकारी

 

 (हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) आदर्श आचरण संहिता लागू होने के 48 घंण्टे के अंदर शासकीय कार्यालयों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
                     उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में साप्ताहिक समय सीमा बैठक में दिये।बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, वनमंडल अधिकारी एस.के.प्रजापति अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी.पी.पटेल,संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।वर्चुअल रूप से विकासखंड स्तर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी,जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
                                          बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ पदस्थ अमले को आदर्श आचरण संहिता के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए इसका पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।उन्होंने निर्वाचन नोडल अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विधानसभावार व जिला स्तर पर वृहद कार्यक्रम को आयोजित किये जाने के निर्देश दिये।उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसरों को स्वीप कार्यक्रम में लीडरशिप लेने के निर्देश दिये।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन की एफ‌एसटी,एस‌एसटी,व्हीएसटी आदि टीमों को सक्रियता से कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

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