(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 09 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है।निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे 09 अक्टूबर से 13 दिसंबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है।
उक्त अवधि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार,पदार्थ लेकर नहीं चलेगा,कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, सभाएं,जुलूस,रैली,आमसभा,सम्मेलन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी,कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा,सोडा वॉटर,काँच की बोतलें,ईटों के टुकड़े,पत्थर,एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा,नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष मे अभ्यर्थी सहित 05 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगें,रात्रि 10 बजे से प्रात 06 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी,पुलिस अधिकारी,कर्मचारी ड्यूटी एवं मृत कों श्मसान ले जाने एवं वापसी,शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम मे लागू नहीं होंगे।आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
उक्त अवधि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार,पदार्थ लेकर नहीं चलेगा,कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, सभाएं,जुलूस,रैली,आमसभा,सम्मेलन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी,कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा,सोडा वॉटर,काँच की बोतलें,ईटों के टुकड़े,पत्थर,एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा,नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष मे अभ्यर्थी सहित 05 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगें,रात्रि 10 बजे से प्रात 06 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी,पुलिस अधिकारी,कर्मचारी ड्यूटी एवं मृत कों श्मसान ले जाने एवं वापसी,शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम मे लागू नहीं होंगे।आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
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