(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना करनपठार के अपराध क्र.96/16 धारा 363,366,366 ए,376 भादवि एवं 3/4 पाॅक्सों एक्ट के आरोपी कमल सिंह गोंड पिता रमेश सिंह गोंड उम्र 23 वर्ष निवासी खुसुराटोला सरई थाना करनपठार जिला अनूपपुर म.प्र. को निर्णय दिनांक 05/10/2023 को धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5एल/6 पाॅक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया हैं।कुल मिलाकर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया पीडिता दिनांक 10/06/2016 को दोपहर 01 बजे अभियोक्त्री अपने घर से शौच क्रिया के लिए अकेले गई थी तभी वहा पर उसे कमल सिह मिला और पीडिता से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करूंगा मेरे साथ मेरे घर चलों तो अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ जाने से मना किया तब जबरजस्ती अपने दोस्त जीवनलाल यादव के घर सरई टोला ले गया और 01 रात और 01 दिन अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया।उसके दूसरे दिन अभियोक्त्री को अभियुकत कमल सिंह के द्वारा पेंन्ड्रा गौरेला ले गया।
पेंन्ड्रा गौरेला में अभियुक्त कमल सिंह के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करता रहां पीडिता के मना करने पर कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तुम चिंता मत करों। दिनांक 11/07/2016 को अभियोक्त्री के द्वारा मौका पाकर अपने घर आ गई और अपने माता-पिता को कमल सिंह के द्वारा अपहरण और बलात्कार करने की बात बताई।तब अभियोक्त्री के परिवारजनों के द्वारा थाना करनपठार में अभियुक्त कमल सिंह के विरूद्व रिपांर्ट दर्ज कराया।करनपठार की पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल सिंह के विरूद्व अपराध क्र. 96/16 दर्ज की। मामले की समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई जहां पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया पीडिता दिनांक 10/06/2016 को दोपहर 01 बजे अभियोक्त्री अपने घर से शौच क्रिया के लिए अकेले गई थी तभी वहा पर उसे कमल सिह मिला और पीडिता से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करूंगा मेरे साथ मेरे घर चलों तो अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ जाने से मना किया तब जबरजस्ती अपने दोस्त जीवनलाल यादव के घर सरई टोला ले गया और 01 रात और 01 दिन अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया।उसके दूसरे दिन अभियोक्त्री को अभियुकत कमल सिंह के द्वारा पेंन्ड्रा गौरेला ले गया।
पेंन्ड्रा गौरेला में अभियुक्त कमल सिंह के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करता रहां पीडिता के मना करने पर कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तुम चिंता मत करों। दिनांक 11/07/2016 को अभियोक्त्री के द्वारा मौका पाकर अपने घर आ गई और अपने माता-पिता को कमल सिंह के द्वारा अपहरण और बलात्कार करने की बात बताई।तब अभियोक्त्री के परिवारजनों के द्वारा थाना करनपठार में अभियुक्त कमल सिंह के विरूद्व रिपांर्ट दर्ज कराया।करनपठार की पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल सिंह के विरूद्व अपराध क्र. 96/16 दर्ज की। मामले की समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई जहां पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
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