(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,जिला अनूपपुर एस.एस.परमार के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र. 49/19, थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 238/2019 अन्तर्गत धारा 302,307,147,148,149, 449,450,458,120 बी भादवि 25, 27 आयुध अधिनियम एवं 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के आरोपी गण गोपी कहार निवासी वार्ड क्र. 10 शांतिनगर अनूपपुर, सहित शांतिनगर के निवासरत 08 आरोपीगण को मृतक फूलचंद गोंड एवं मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर की तलवार लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के अपराध में सभी आठ अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं कुल 45 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।मामले में राज्य की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने पैरवी की है।
प्रकरण की घटना इस प्रकार है कि ग्राम कोयलारी थाना करनपठार,जिला अनूपपुर निवासी मृतक फूलचंद गोंड अनूपपुर के शांतिनगर में तिपान नदी के किनारे मकान बनाकर रहता था। शांतिनगर में स्थित मृतक के मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर आरोपीगण ने दिनांक 08 जुलाई 2019 को शहजाद मुसलमान ने अपने साले शनि पनिका, भाई सलीम,मित्र कौशल सिंह गोंड,गोपी कहार,भीम उर्फ दिलीप पनिका,पिंटू सिंह गोंड एवं राजकुमार उर्फ भीमसेन महरा को बुलाया तथा शहजाद ने शनि पनिका के माध्यम से बेला बाई पनिका के यहां से अपने घर पर शराब मंगाकर सबको पिलाया और फूलचंद की हत्या करने की नियत से फूलचंद के घर रात्रि 10.30 बजे पहुंचे सम्पति बाई घर से निकली तो शहजाद बोला पहले इसे निपटाओ और अपने साथियों सहित सम्पति बाई को मारपीट किया।तत्पश्चात फूलचंद के नदी किनारे वाले घर में घुसकर सभी ने एकराय होकर लाठी-डण्डों से फूलचंद की मारपीट की, शहजाद ने फूलचन्द के गिरने के बाद गले पर पैर रखकर दबा दिया, जिससे फूलचंद की दम घुटने से मृत्यु हो गयी।हल्ला गुहार सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे फूलचंद का भाई फूल सिंह तथा उसकी पुत्री भारती एवं फूलचंद के कमरे में सो रही गुडडी उर्फ रिंकी कोल बाहर की ओर भाग गये और नदी के किनारे झाडियों में छिप गये,फूलचंद के यहां मौजूद मृतक मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी तथा फूल सिंह की पत्नी बसंती बाई ने बीच-बचाव किये तो शहजाद एवं उसके साथियों ने बसंती बाई के ऊपर भी प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया।मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी निकलकर भागना चाहा तो शहजाद मुसलमान बोला कि इसको पकड लो साले को, ले चल के तिगड्डे पर मारते हैं, नन्दा यादव के घर के सामने रात्रि 11 बजे दिनांक 09 जुलाई 2019 को देर रात तक उक्त आठों लोगों ने मुरली मनोहर को घेरकर लाठी-डण्डों से मारपीट करते रहे और उसकी हत्या कर सभी फरार हो गये।तत्पश्चात पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
इसी न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,जिला अनूपपुर के अन्य प्रकरण क्र. 59/22, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 149/2022 अन्तर्गत धारा 302 भादवि में महिला आरोपी रामकली सिंह गोंड पति परमेश्वर सिंह गोंड, उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला थाना जैतहरी जिला अनूपपुर, को अपने पति की कुल्हाडी मारकर हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
मामले में राज्य की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने पैरवी की है।
प्रकरण की घटना इस प्रकार है कि फरियादी भूपेन्द्र सिंह धुर्वे ने थाना जैतहरी में आकर सूचना दी कि परमेश्वर सिंह गोंड निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला उसके ससुर हैं,दिनांक 05/04/2022 को सुबह 08.30 बजे उसकी बहन विमला बाई उसे फोन से बताई कि उसकी सास रामकली एवं ससुर परमेश्वर सिंह के बीच लडाई-झगडा हुआ है और ने उसके ससुर के सिर,गर्दन में धारदार कुल्हाडी से मारकर हत्या कर दी है। ससुर परमेश्वर सिंह एवं सास रामकली सिंह दोनों आपस में लडाई-झगडा करते रहते थे। दिनांक 04/04/2022 की रात में भी ससुर एवं सास के मध्य लडाई-झगडा हुआ था इसी कारण दिनांक 04/04/2022 की रात में ससुर परमेश्वर सिंह को घर के अंदर सोते समय सास रामकली ने धारदार कुल्हाडी से ससुर के बांये कान के पीछे,सिर,गर्दन में मारकर गहरी चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी।फरियादी की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा महिला आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
0 Comments