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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लापरवाही,कलेक्टर ने जप.जैतहरी के समग्र सासुवि.अधिकारी को किया निलंबित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी में 13 जून 2023 को सामूहिक विवाह के आयोजन के दिशा निर्देश प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत निर्धारित किया गया था।
            लेकिन जनपद पंचायत जैतहरी के जिम्मेदार समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं किया गया।जिस पर कलेक्टर अनूपपुर द्वारा जनपद पंचायत जैतहरी के समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सन्दीप कुमार श्यामले को शासन की अति महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 
        जनपद पंचायत जैतहरी में सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक 13 जून 2023 में कुल 403 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके विरूद्ध कुल 07 आवेदन पत्रों की फीडिंग विवाह पोर्टल पर दर्ज की गयी। 
      आयुक्त,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक / 2020 /1124, भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2020 द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों की निर्धारित किए गए कार्य दायित्व अनुसार उक्त पत्र के बिन्दु क्रमांक 2.4 की कण्डिका 6 अनुसार योजनान्तर्गत प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की फीडिंग विवाह पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में किये जाने की जिम्मेदारी सन्दीप कुमार श्यामले,समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी,जनपद पंचायत जैतहरी की है,किन्तु श्री श्यामले द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की फीडिंग विवाह पोर्टल पर समय-सीमा में नही की गयी, जिस कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत जैतहरी के पत्र क्रमांक / 1444 / ज.पं. / सा.विवाह / 2023, जैतहरी, दिनांक 08/06/2023 द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक 13/06/2023 को स्थगित कर आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु लेख किया गया है।
       इस प्रकार श्री श्यामले द्वारा शासन की अतिमहत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सामूहिक विवाह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की फीडिंग निर्धारित समय-सीमा में विवाह पोर्टल पर नहीं किये जाने के कारण विवाह आयोजन सम्पन्न नहीं किया जा सका है।श्री श्यामले का उक्त कृत्य शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशों की अवहेलना है एवं विभागीय कार्य में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम एक के खण्ड (i), (ii), (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं पदीय दायित्वों में लापरवाही की श्रेणी में आता है।
                  उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / स्था. / स.सा.सु.वि.अ./ 2023-24/333, दिनांक 19/06/2023 द्वारा श्री श्यामले में उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में श्री श्यामले द्वारा दिनांक 20/06/2023 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाया गया।अतः सन्दीप कुमार श्यामले समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत जैतहरी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उप नियम 2 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उपनियम 5 के तहत उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,जिला अनूपपुर मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।श्री श्यामले को उपनियम 6 के तहत निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

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