(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने,मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम हटाने तथा संशोधन के अपडेशन का कार्य किया जा रहा है।यह कार्य बीएलओ गंभीरता से सुनिश्चित करें।
उक्ताशय के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर, कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ में अलग-अलग बीएलओ की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय सहित संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित बीएलओ उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचक नामावली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य,डोर-टू-डोर सर्वे कर सतर्कता और गंभीरता से किया जाए।उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि एक सप्ताह मेहनत करके मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र के वास्तविक डाटा का संग्रहण किया जाए।उन्होंने डोर-टू-डोर सर्वे में स्थानीय लोगों से सहयोग लेने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के उपरांत मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत कार्य की बीएलओ वार विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
कार्य में लापरवाही या शिथिलता मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम द्वारा बैठक कर दिए गए निर्देश के अनुरूप कार्य नही करने पर नाराजगी जताई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे 25 मई से 23 जून 2023, मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 24 जून से 24 जुलाई 2023, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 02 अगस्त 2023, दावा आपत्ति प्राप्त करना 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023, दावा आपत्ति का निराकरण 22 सितम्बर 2023, मतदाता सूची का अंतिम निराकरण 4 अक्टूबर 2023 की जानकारी दी गई।उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के विशेष अभियान की तिथियां 12 एवं 13, 19 एवं 20 अगस्त है। उन्होंने बीएलओ को त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने,सभी पात्र मतदाताओं का नाम एक स्थान पर होने,अपात्र निर्वाचक प्रविष्टियां जैसे मृत व्यक्ति,दोहरी प्रविष्टि,अशुद्ध प्रविष्टि न हो।निर्वाचकों की खराब गुणवत्ता वाली फोटो न हो।उन्होंने जेण्डर रेसियो, ईपी रेसियो, दिव्यांग मतदाता,ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटोग्राफ, मतदान केन्द्रों की स्थिति तथा बुनियादी आवश्यकताओं के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में किए जाने वाले आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया।
उक्ताशय के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर, कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ में अलग-अलग बीएलओ की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय सहित संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित बीएलओ उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचक नामावली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य,डोर-टू-डोर सर्वे कर सतर्कता और गंभीरता से किया जाए।उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि एक सप्ताह मेहनत करके मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र के वास्तविक डाटा का संग्रहण किया जाए।उन्होंने डोर-टू-डोर सर्वे में स्थानीय लोगों से सहयोग लेने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के उपरांत मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत कार्य की बीएलओ वार विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
कार्य में लापरवाही या शिथिलता मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम द्वारा बैठक कर दिए गए निर्देश के अनुरूप कार्य नही करने पर नाराजगी जताई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे 25 मई से 23 जून 2023, मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 24 जून से 24 जुलाई 2023, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 02 अगस्त 2023, दावा आपत्ति प्राप्त करना 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023, दावा आपत्ति का निराकरण 22 सितम्बर 2023, मतदाता सूची का अंतिम निराकरण 4 अक्टूबर 2023 की जानकारी दी गई।उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के विशेष अभियान की तिथियां 12 एवं 13, 19 एवं 20 अगस्त है। उन्होंने बीएलओ को त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने,सभी पात्र मतदाताओं का नाम एक स्थान पर होने,अपात्र निर्वाचक प्रविष्टियां जैसे मृत व्यक्ति,दोहरी प्रविष्टि,अशुद्ध प्रविष्टि न हो।निर्वाचकों की खराब गुणवत्ता वाली फोटो न हो।उन्होंने जेण्डर रेसियो, ईपी रेसियो, दिव्यांग मतदाता,ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटोग्राफ, मतदान केन्द्रों की स्थिति तथा बुनियादी आवश्यकताओं के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में किए जाने वाले आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया।
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