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नशा मुक्ति के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक-कलेक्टर

 

जनचेतना से नशा मुक्ति में मिल सकती है सफलता- एसपी
नशामुक्ति अभियान जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति हेतु राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक विभिन्न गतिविधियां तथा कार्यवाहियां की जानी हैं।
     जिसके तहत जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तथा स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थाओं के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर जनजागरूकता/जनचेतना की व्यापक गतिविधि सुनिश्चित की जाए। 
    उक्ताशय के विचार कलेक्टर आशीष वशिष्‍ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जिला स्तरीय नशामुक्ति अभियान समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।उन्होंने कहा कि नशामुक्ति जनजागरूकता के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बैनर,पोस्टर,पम्पलेट,दीवार लेखन एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किए जांए।उन्होंने कहा कि नशा की मुक्ति के लिए आम जनों को जागरूक करने हेतु नशे से होने वाली हानि के संबंध में अवगत कराया जाए।  
                      इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार ने कहा कि नशामुक्ति अभियान के माध्यम से जनचेतना के प्रयास आवश्‍यक हैं।उन्होंने इस संबंध में शिविर,रैली, नुक्कड़ नाटक तथा अन्य माध्यमों से व्यापक जनजागरूकता पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग भी समन्वय कर विभिन्न स्तरों पर नशामुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम के आयोजन मे सहभागिता सुनिश्चित करेगा। 
               जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने नशामुक्ति बैठक एवं कार्यशाला मे उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।  
                कार्यशाला में एम.पी.वी.एच.ए. के परियोजना समन्वयक क्षितिज व्यास एवं संभागीय समन्वयक रोहित पालीवाल के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी गई, जिसमे मुख्य रुप से धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है।उल्लघंन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।इसी प्रकार से धारा 5,6 एवं धारा 7 के बारे में जानकारी दी गई।धारा 6 (अ) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।धारा 6(ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है।विश्‍व में प्रतिवर्ष करीब 60 लाख और भारत में 12 से 13 लाख मृत्यु तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है।तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों में कैंसर,फेफड़ों संबंधी रोग,हृदय तथा रक्त संबंधी रोग,मस्तिष्क संबंधी रोग इत्यादि होते हैं।तंबाकू के धुएं में 4000 किस्म के रसायन होते हैं जिसमें से 60 तत्व केंसर जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं।तंबाकू में मौजूद निकोटिन नशे का आदि बना देता है।यह धूम्रपान के 7 सेकंड के अंदर मस्तिष्क में पहुंच जाता है और फेफड़ों और धमनियों में घुल जाता है। जन समुदाय से अपील की है कि तंबाकू का सेवन ना करे यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।  
                इस अवसर पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान क्रियान्वयन निर्देशिका का विमोचन कलेक्टर आशीष वशिष्ठ,पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आर.पी.सोनी,जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर.आर्मो द्वारा किया गया।

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