(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र.के सदस्य सचिव अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।तथा उक्त निर्देशों एवं संचालक,भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार जिले में रेत उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है।
निर्देशों के पालन में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने जिले में विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि 30 जून 2023 मध्य रात्रि के पश्चात से दिनांक 01 अक्टूबर 2023 तक समस्त रेत खदानों के चिन्हित घाटों में रेत खनन कार्य को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर ने रेत खदान से निकासी हेतु बनाई गई अस्थाई संरचना जैसे पुल, पुलिया सड़क हेतु डाली गई मिट्टी, मुरूम आदि मलबा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाने के निर्देश दिए है।
आदेश में उन्होंने जिले में स्वीकृत रेत खदानों के सभी संचालको को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्देशों के पालन में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने जिले में विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि 30 जून 2023 मध्य रात्रि के पश्चात से दिनांक 01 अक्टूबर 2023 तक समस्त रेत खदानों के चिन्हित घाटों में रेत खनन कार्य को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर ने रेत खदान से निकासी हेतु बनाई गई अस्थाई संरचना जैसे पुल, पुलिया सड़क हेतु डाली गई मिट्टी, मुरूम आदि मलबा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाने के निर्देश दिए है।
आदेश में उन्होंने जिले में स्वीकृत रेत खदानों के सभी संचालको को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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