(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया के न्यायालय से न्यायालय के प्रकरण क्र. 52/20, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 29/20 अन्तर्गत धारा 302 भादवि के आरोपी छोटेलाल बैगा पिता समयलाल बैगा,उम्र 35 वर्ष, निवासी लखनपुर,थाना कोतवाली,जिला अनूपपुर म.प्र.को दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।प्रकरण को जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित किया गया था,जिसकी सतत निगरानी पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा की गई।मामले में राज्य की ओर से प्र.जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई है।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वार्ड नं. 13 निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवसिया बाई (मृतिका) उसके पति,आरोपी से विवाद होने के कारण मृतिका अपने पिता, बहोरीलाल के घर आयी थी और दिनांक 31/01/2020 के दो दिन पूर्व आरोपी उसे लेने के लिए आया था,परन्तु मृतिका ने जाने से मना कर दिया इसी बात को लेकर दिनांक 31/01/2020 को सुबह के समय जब मृतिका रसोई में खाना बना रही थी उसी समय आरोपी मृतिका के पास आया और उसके साथ विवाद करते हुए अपने हाथ में रखी कुल्हाडी से प्रहार किया जिसके परिणाम स्वरूप उसे गर्दन में पीछे की ओर तथा हाथ पैर में चोट आयी,आवाज सुनकर मृतिका की मां (पुनिया बाई) व मृतिका के बच्चे मौके पर आये जिसे देखकर आरोपी मौके से भागने लगा तथा पुनिया बाई द्वारा पकडने पर कुल्हाडी मौके पर फेंककर धक्का देकर भाग निकला,उसी समय बहोरी लाल घर में आया जिन्होंने दुवसिया बाई की स्थिति को देखकर एम्बूलेंस को सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुवसिया बाई के जीवित न होने की जानकारी देते हुए कहा कि थाने में शिकायत करो, जिसके पश्चात बहोरीलाल ने थाने में आकर घटना की माखिक शिकायत दर्ज की,जैतहरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम करते हुए मौके के लिए रवाना हुए,पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएम हेतु भेजकर मामला विवेचना में लेते हुए साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध करते हुए वजह सबूत जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया,जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वार्ड नं. 13 निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवसिया बाई (मृतिका) उसके पति,आरोपी से विवाद होने के कारण मृतिका अपने पिता, बहोरीलाल के घर आयी थी और दिनांक 31/01/2020 के दो दिन पूर्व आरोपी उसे लेने के लिए आया था,परन्तु मृतिका ने जाने से मना कर दिया इसी बात को लेकर दिनांक 31/01/2020 को सुबह के समय जब मृतिका रसोई में खाना बना रही थी उसी समय आरोपी मृतिका के पास आया और उसके साथ विवाद करते हुए अपने हाथ में रखी कुल्हाडी से प्रहार किया जिसके परिणाम स्वरूप उसे गर्दन में पीछे की ओर तथा हाथ पैर में चोट आयी,आवाज सुनकर मृतिका की मां (पुनिया बाई) व मृतिका के बच्चे मौके पर आये जिसे देखकर आरोपी मौके से भागने लगा तथा पुनिया बाई द्वारा पकडने पर कुल्हाडी मौके पर फेंककर धक्का देकर भाग निकला,उसी समय बहोरी लाल घर में आया जिन्होंने दुवसिया बाई की स्थिति को देखकर एम्बूलेंस को सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुवसिया बाई के जीवित न होने की जानकारी देते हुए कहा कि थाने में शिकायत करो, जिसके पश्चात बहोरीलाल ने थाने में आकर घटना की माखिक शिकायत दर्ज की,जैतहरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम करते हुए मौके के लिए रवाना हुए,पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएम हेतु भेजकर मामला विवेचना में लेते हुए साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध करते हुए वजह सबूत जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया,जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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