(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो 25 मई को जबलपुर से प्रस्थान कर रात्रि 8.30 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे एवं अमरकंटक में रात्रि विश्राम करेंगे।अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो 26 मई को अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड के अमरकंटक के सर्किट हाऊस सभागार में बाल अधिकार संरक्षण की बेंच/शिविर लगाकर बाल अधिकारों के हनन व संरक्षण के संबंध में शिकायतों को सुनेंगे व निराकरण करेंगे।
साथ ही बच्चों के अधिकार व दागने की कुप्रथा, बाल विवाह रोकने, शिक्षा से जोड़ने,नशामुक्ति के संबंध में जनमानस से चर्चा कर रूपरेखा तैयार की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जिले के नागरिकों से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अमरकंटक के सर्किट हाऊस सभागार में 26 मई को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की गई है।शिविर में घरेलू श्रम के रूप में खतरनाक व्यवस्था में बाल श्रम को लगाना, देयराशि का भुगतान न करना, बचाए गए बाल श्रम का प्रत्यावर्तन, बच्चा सड़क पर उत्पाद बेच रहा है, एसिड अटैक से संबंधित मामले, माता-पिता, अभिभावकों,अन्य व्यक्ति के साथ सड़कों पर भीख मांगना,शारीरिक शोषण,हमला,परित्याग, उपेक्षा,घरेलू हिंसा का शिकार बच्चा,एच.आई.वी.स्थिति के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव, बच्चे को पुलिस ने पीटा, सी.सी.आई. में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार,अवैध गोद लेना, सी.सी.आई. द्वारा एक बच्चे की बिक्री,बच्चे की बिक्री, बच्चों के खिलाफ हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर जे.पी. धुर्वे ने बताया है कि आयोग की बेंच में सुनवाई के लिए प्रातः 9 बजे से पंजीयन प्रारंभ होगा।शिविर के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु अपर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग अनूपपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी को लाईजनिंग ऑफीसर नियुक्त किया है।
साथ ही बच्चों के अधिकार व दागने की कुप्रथा, बाल विवाह रोकने, शिक्षा से जोड़ने,नशामुक्ति के संबंध में जनमानस से चर्चा कर रूपरेखा तैयार की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जिले के नागरिकों से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अमरकंटक के सर्किट हाऊस सभागार में 26 मई को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की गई है।शिविर में घरेलू श्रम के रूप में खतरनाक व्यवस्था में बाल श्रम को लगाना, देयराशि का भुगतान न करना, बचाए गए बाल श्रम का प्रत्यावर्तन, बच्चा सड़क पर उत्पाद बेच रहा है, एसिड अटैक से संबंधित मामले, माता-पिता, अभिभावकों,अन्य व्यक्ति के साथ सड़कों पर भीख मांगना,शारीरिक शोषण,हमला,परित्याग, उपेक्षा,घरेलू हिंसा का शिकार बच्चा,एच.आई.वी.स्थिति के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव, बच्चे को पुलिस ने पीटा, सी.सी.आई. में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार,अवैध गोद लेना, सी.सी.आई. द्वारा एक बच्चे की बिक्री,बच्चे की बिक्री, बच्चों के खिलाफ हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर जे.पी. धुर्वे ने बताया है कि आयोग की बेंच में सुनवाई के लिए प्रातः 9 बजे से पंजीयन प्रारंभ होगा।शिविर के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु अपर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग अनूपपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी को लाईजनिंग ऑफीसर नियुक्त किया है।
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