अनूपपुर (ब्यूरो)द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया के न्यायालय से न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र0 27/19, थाना चचाई के अपराध क्रमांक 108/19 अन्तर्गत धारा 363, 366A, 343, 376(2)(N) भादवि 5L, 6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी सूरज बैगा पिता पन्चू बैगा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम तुम्मीवार,थाना चचाई,जिला अनूपपुर म.प्र. को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 4500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
इसी न्यायालय के एक अन्य विशेष प्रकरण क्र.18/19 थाना चचाई के अपराध क्रमांक 322/16 अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 368, 120, 376, 376(2)(आई)(एन) भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अजय कुमार राजभर पिता स्व.किशन राजभर, उम्र 19 वर्ष, निवासी खटगी थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री वार्ड नं; 08 बरगवां थाना चचाई,जिला अनूपपुर म.प्र. को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा प्रकरण के एक अन्य आरोपी राकेश केवट पिता स्व.चैतूराम केवट उम्र 23 वर्ष निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री बरगवां, थाना चचाई जिला अनूपपुर को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है।
उपरोक्त दोनों मामले में राज्य की ओर से सुश्री शाशि धुर्वे सहा.जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की है।
प्रथम प्रकरण की सहा.जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22/04/2019 को सुबह करीब 10.00 बजे पीडिता अनूपपुर जाने को कहकर घर से निकली थी,परंतु घर वापस न आने पर उसकी पतासाजी किये जाने पर न मिलने पर पीडिता के परिजनों ने उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी,जिसके आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए मामला विवेचना में लिया पीड़िता के आरोपी सूरज बैगा के घर में होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को गवाहों के समक्ष दस्तयाब करते हुए पीडिता के परिजन को सूचना दी,पीड़िता को महिला आरक्षक के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालय भेजा गया।विवेचना के दौरान पीड़िता एवं उसके परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
दूसरे प्रकरण की सहा.जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10/11/2016 को अवयस्क पीड़िता को अभियुक्त अजय राजभर द्वारा अन्य अभियुक्त राकेश केवट के साथ मिलकर पीड़िता को उसके माता-पिता के सम्मति के बिना व्यपहरित कर ग्राम बरगंवा में अपने पास रखकर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्संग की घटना कारित की जिसे पुलिस द्वारा दिनांक 21/07/2018 को अभियुक्त के घर से 09 माह की बच्ची सहित बरामद करते हुए चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल भेजा गया दौरान विवेचना पीड़िता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित करते हुए आरोपी अजय राजभर को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान समाप्ति पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां न्यायालय द्वारा आरोपीगण् को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
इसी न्यायालय के एक अन्य विशेष प्रकरण क्र.18/19 थाना चचाई के अपराध क्रमांक 322/16 अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 368, 120, 376, 376(2)(आई)(एन) भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अजय कुमार राजभर पिता स्व.किशन राजभर, उम्र 19 वर्ष, निवासी खटगी थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री वार्ड नं; 08 बरगवां थाना चचाई,जिला अनूपपुर म.प्र. को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा प्रकरण के एक अन्य आरोपी राकेश केवट पिता स्व.चैतूराम केवट उम्र 23 वर्ष निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री बरगवां, थाना चचाई जिला अनूपपुर को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है।
उपरोक्त दोनों मामले में राज्य की ओर से सुश्री शाशि धुर्वे सहा.जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की है।
प्रथम प्रकरण की सहा.जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22/04/2019 को सुबह करीब 10.00 बजे पीडिता अनूपपुर जाने को कहकर घर से निकली थी,परंतु घर वापस न आने पर उसकी पतासाजी किये जाने पर न मिलने पर पीडिता के परिजनों ने उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी,जिसके आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए मामला विवेचना में लिया पीड़िता के आरोपी सूरज बैगा के घर में होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को गवाहों के समक्ष दस्तयाब करते हुए पीडिता के परिजन को सूचना दी,पीड़िता को महिला आरक्षक के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालय भेजा गया।विवेचना के दौरान पीड़िता एवं उसके परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
दूसरे प्रकरण की सहा.जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10/11/2016 को अवयस्क पीड़िता को अभियुक्त अजय राजभर द्वारा अन्य अभियुक्त राकेश केवट के साथ मिलकर पीड़िता को उसके माता-पिता के सम्मति के बिना व्यपहरित कर ग्राम बरगंवा में अपने पास रखकर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्संग की घटना कारित की जिसे पुलिस द्वारा दिनांक 21/07/2018 को अभियुक्त के घर से 09 माह की बच्ची सहित बरामद करते हुए चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल भेजा गया दौरान विवेचना पीड़िता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित करते हुए आरोपी अजय राजभर को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान समाप्ति पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां न्यायालय द्वारा आरोपीगण् को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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