(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर के विशेष प्रकरण क्रमांक 28/21,थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 222/2021,धारा 354, 354(घ),341,452,294,506 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा 7,8,11,12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोपी नीरज रौतेल पिता शिव प्रसाद रौतेल, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी पटौराटोला, अनूपपुर, थाना कोतवाली अनूपपुर, जिला अनूपपुर म.प्र. को अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिव प्रसाद रौतेल को प्रकरण में दोषमुक्त किया है।शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)/सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05/05/2021 के करीब एक डेढ माह पूर्व से अभियुक्त नीरज अवयस्क पीड़िता को आते जाते समय उसका पीछा करते हुए उसे अपने उपपत्नी के रूप में रखे जाने का शब्दों का उच्चारण करता था तथा उक्त दिनांक को शाम के करीब 04.00 बजे पीड़िता घर में अकेली थी तब अभियुक्त नीरज उसके घर में प्रवेश कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खीचते हुए गलत काम करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी तभी पीडिता ने आवाज लगयी तो पीडिता की मां व दोनों बहने पीडिता को बचाने के लिए दौड़ी तो अभियुक्त ने मां-बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दी तथा दिनांक 17/05/2021 को जब पीडिता अपने घर वापस आ रही थी तो अभियुक्त नीरज के पिता अर्थात अभियुक्त शिवप्रसाद से रास्ते में मिला और उसे रोकते हुए उसे गंदी गंदी गाली देकर उसे अपने बेटे/अभियुक्त नीरज के लिए उपपत्नी बनाने की बात कहते हुए पीडिता से शारीरिक व्यवसाय कराये जाने की धमकी देते हुए पीडिता को जान से मारने की धमकी दी उसी समय अन्य लोगों के आने पर अभियुक्त शिवप्रसाद मौके से भाग गया जिसके संबंध में घर आकर परिजन को जानकारी दी, उसके तीन दिन बाद दिनांक 20/05/21 को सुबह के करीब 10.00 बजे पीडिता के घर आये और पीडिता और उसके घर वालों को गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दी।जिसके संबंध में पीडिता ने थाने में जाकर लिखित शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए अभियुक्तगण द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपी नीरज रौतेल को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है वहीं अभियुक्त शिव प्रसाद रौतेल को दोषमुक्त भी किया है।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिव प्रसाद रौतेल को प्रकरण में दोषमुक्त किया है।शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)/सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05/05/2021 के करीब एक डेढ माह पूर्व से अभियुक्त नीरज अवयस्क पीड़िता को आते जाते समय उसका पीछा करते हुए उसे अपने उपपत्नी के रूप में रखे जाने का शब्दों का उच्चारण करता था तथा उक्त दिनांक को शाम के करीब 04.00 बजे पीड़िता घर में अकेली थी तब अभियुक्त नीरज उसके घर में प्रवेश कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खीचते हुए गलत काम करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी तभी पीडिता ने आवाज लगयी तो पीडिता की मां व दोनों बहने पीडिता को बचाने के लिए दौड़ी तो अभियुक्त ने मां-बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दी तथा दिनांक 17/05/2021 को जब पीडिता अपने घर वापस आ रही थी तो अभियुक्त नीरज के पिता अर्थात अभियुक्त शिवप्रसाद से रास्ते में मिला और उसे रोकते हुए उसे गंदी गंदी गाली देकर उसे अपने बेटे/अभियुक्त नीरज के लिए उपपत्नी बनाने की बात कहते हुए पीडिता से शारीरिक व्यवसाय कराये जाने की धमकी देते हुए पीडिता को जान से मारने की धमकी दी उसी समय अन्य लोगों के आने पर अभियुक्त शिवप्रसाद मौके से भाग गया जिसके संबंध में घर आकर परिजन को जानकारी दी, उसके तीन दिन बाद दिनांक 20/05/21 को सुबह के करीब 10.00 बजे पीडिता के घर आये और पीडिता और उसके घर वालों को गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दी।जिसके संबंध में पीडिता ने थाने में जाकर लिखित शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए अभियुक्तगण द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपी नीरज रौतेल को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है वहीं अभियुक्त शिव प्रसाद रौतेल को दोषमुक्त भी किया है।
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