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मारपीट के आरोपी गणों को न्यायालय ने सुनाई सजा एवं अर्थदंड से किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल जिला अनूपपुर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 672/19, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 114/2019, धारा 294, 323, 506 भाग-2, 34 भादवि के आरोपीगण पंचराम राठौर पिता बन्धु प्रसाद राठौर, वर्तमान आयु-40 वर्ष, प्रमिला राठौर पति पंचराम राठौर, वर्तमान आयु-38 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम चोरभठी, थाना जैतहरी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) को दोषी पाते हुए दोनो को 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।मामले में शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
              सहा. लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08/06/2019 को समय 09.30 बजे फरियादी गेंदलाल राठौर और उसके पिताजी अपने कच्चे घर को आंगन व रास्ता के लिये तोड़वा रहे थे,तभी उसकी भाभी अभियुक्त प्रेमिला राठौर फरियादी पिता को गाली-गलौज करने लगी और लाठी उठाकर मारने लगी तब उसने भाभी प्रेमिला को रोका तभी उसका भाई अभियुक्त पंचराम उसके घर में से कुछ हथौड़ी जैसा हाथ में लेकर आया तो उसने अभियुक्त पंचराम को रोका तब अभियुक्त पंचराम उसे गंदी-गंदी मॉ, बहिन की गालियॉ देने लगा और एक बार एक बार उसके पीठ व कमर में मारा जिससे वह वहीं जमींन में गिर गया। हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा मारपीट से उसे बाये हाथ की कोहनी, पीठ, माथे में बाये तरफ चोट आयी थी और उसके पिता को पीठ, कंधे में चोटे आयी थी। तब वह हल्ला-गोहार किया तो मौके पर उपस्थित लोगों ने आकर बीच-बचाव किये तब अभियुक्त पंचराम अश्लील गालियॉ देते हुये कह रहा था कि आज तो बच गये दुबारा कच्चे घर को तोड़ोगें तो दोनों को जान से मारकर जमींन में गाड़ दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना जैतहरी द्वारा अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
           अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां न्‍यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

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