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महिला के साथ सामूहिक बलात्कार एवं एक अन्य प्रकरण में साले को गोली मारने वाले को सश्रम कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम एस.एस.परमार जिला अनूपपुर के विशेष प्रकरण क्र. 34/20 थाना राजेन्‍द्रग्राम के अपराध क्र. 164/19 धारा 450, 376, 376डी, 324, 506, 34 भादवि तथा धारा 3(2)(व्‍ही) एससी एसटी एक्‍ट के आरोपीगण राजू यादव उर्फ चरकू यादव पिता राजन यादव उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम अचलपुर,नवाटोला,थाना राजेन्‍दग्राम तथा हेमराज यादव उर्फ राजू यादव पिता लल्‍ला यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम धरमदास,थाना राजेन्‍दग्राम को दोषी पाते हुए दोनो को अधिकतम सश्रम आजीवन कारावास जो अभियुक्‍तगण के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये होगा तथा कुल 22 हजार रुपए अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।वहीं एक अन्‍य सत्र प्रकरण क्र. 109/19 थाना जैतहरी के अपराध क्र. 162/19 धारा 307 भादवि एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के आरोपी कन्‍हैया उर्फ बबलू शर्मा पिता गणेश प्रसाद शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम धनगवां थाना जैतहरी को अधिकतम 07 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा कुल 4 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।दोनों मामलों में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक (एससी एसटी एक्‍ट)/लोक अभियोजक  डी.एस. भदौरिया द्वारा की गयी। 
            लोक अभियोजक डी.एस. भदौरिया अनूपपुर द्वारा न्‍यायालयीन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष प्रकरण क्र. 34/20 की फरियादिया ने दिनांक 19/06/2019 को थाना राजेन्‍दग्राम में इस आशय की लिखित सूचना प्रस्‍तुत की कि कल रात करीब 09.00 बजे वह अपने दो बच्‍चों के साथ घर की परछी में सोयी थी,उसी समय ग्राम धरमदास का हेमराज यादव एवं ग्राम अचलपुर का राजू यादव दोनों उसके घर आकर पीने के लिये पानी मांगे तो वह अंदर पानी लेने चली गयी,इतने में दोनों कमरे में आ गये और पीछे से पकडकर उसे जमीन में गिरा दिये और पहले हेमराज ने फरियादिया के साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया, फिर राजू यादव ने गलत काम किया, फरियादिया जब चिल्‍लाने लगी तो हेमराज उसका मुंह और गला पकड लिया ओर बोला कि चुप रह,हल्‍ला करेगी तो जान से खत्‍म कर देंगें,इतने में फरियादिया की लडकी उठ गई जो बाहर जाकर चिल्‍लायी तो पडोस में रहने वाली महिला आ गई,जिसे देखकर दोनों आरोपीगण भाग गये।
             इसी न्‍यायालय के सत्र प्रकरण क्र. 109/19 में दिनांक 06/08/2019 को थाना जैतहरी में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जैतहरी से धनंजय पाण्‍डेय के पेट में गोली लगने की सूचना प्राप्‍त होने पर सहायक उपनिरीक्षक जे.पी. लकडा ने जांच प्रारंभ की जिसमें आहत धनंजय पाण्‍डेय के कथन लिये जाकर उसका परीक्षण कराया गया,जांच में पाया गया कि लगभग एक माह पूर्व फरियादी धनंजय पाण्‍डेय का उसके जीजा कन्‍हैया उर्फ बबलू शर्मा से विवाद हो गया था, दिनांक 05/08/2019 को रात लगभग 10.00 बजे फरियादी तथा उसके परिवार के लोग खाना खाकर घर पर सो गए,दिनांक 06/08/2019 को रात लगभग 12.30 बजे उसका जीजा कन्‍हैया उर्फ बबलू शर्मा बोलेरो वाहन से आया और गाडी उसके घर के सामनी खडी कर आवाज देने लगा,पिता द्वारा दरवाजा खोले जाने पर बबलू शर्मा घर के अंदर आ गया और फरियादी के पिता से उसके बारे में पूछने लगा,उसी समय आवाज सुनकर वह उठ गया और अपने पिता और मां के साथ बबलू शर्मा की गाडी के पास आ गया,बबलू शर्मा ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर कहने लगा कि एक साल पहले झगडा किये थे अभी मजा चखाता हूं,ऐसा कहकर बबलू शर्मा ने अपनी बोलेरो गाडी से देशी कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से फरियादी पर फायर कर दिया,जिससे गोली उसके पेट में बायीं ओर लगी और खून निकलने लगा,इसके बाद बबलू शर्मा वहां से भाग गया,फरियादी को उपचार हेतु जैतहरी अस्‍पताल लाया गया,आहत के कथन के आधार पर थाना जैतहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
          दोनों प्रकरणों में फरियादीगण की रिपोर्ट पर संबंधित पुलिस थाना द्वारा अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।सम्‍पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां दोनों प्रकरणों में विचाराण उपरान्‍त न्‍यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।


 

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