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अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने वाले आरोपी गणों को न्यायालय ने सुनाया कठोर कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर  पंकज जायसवाल जिला अनूपपुर के विशेष प्रकरण क्रमांक 01/22, थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 227/2021 धारा 20 बी/8 एनडीपीएस एक्‍ट के आरोपीगण रघुनाथ साहू पिता स्‍व. लखनलाल साहू उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली,थाना प्‍लान्‍ट साईड जिला सुन्‍दरगढ (उडीसा),राजेश सिंह पिता स्‍व.रामरतन सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी गोपूवदीपाली थाना प्‍लान्‍ट साईड जिला सुन्‍दरगढ (उडीसा) को दोषी पाते हुए दोनो को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल दो लाख चालीस हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस)/अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गयी। 
        विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) अनूपपुर द्वारा न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09/07/2021 को समय 23.00 बजे से दिनांक 10/07/2021 के मध्‍य फुनगा पुलिस चौकी के सामने हाईवे रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान चमन चौक तरफ से एम.जी. हेक्‍टर कार न्‍यू सोल्‍ड सफेद रंग की कार एवं उसके साथ आईसर कम्‍पनी की पिकअप वाहन में आरोपीगण एक साथ आये एवं पुलिस की चैकिंग को देखते हुए उक्‍त दोनों वाहनों को मोडकर कोतमा तरफ भागने लगे, तब फुनगा एवं भालूमाडा पुलिस ने पीछा कर उनके अधिपत्‍य एवं नियंत्रण के वाहनों को पकडकर चैक किया तो सफेद कलर की आइसर कम्‍पनी पिकअप वाहन में छिपाकर भूरे रंग की पॉलीथिन के 140 पैकेट एवं पीले रंग की 13 बोरियों में 06 क्विंटल 08 किलो 240 ग्राम, तथा दूसरे वाहन एम.जी. हेक्‍टर कार न्‍यू सोल्‍ड सफेद रंग में 72 किलो 650 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को अपने कब्‍जे में रखकर परिवहन करने के आरोप में आरोपीगण को दोषी पाते हुए  उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

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