(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (ब्यूरो) न्यायालय विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) पंकज जायसवाल जिला अनूपपुर के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 03/20, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 215/2019, धारा 20 (बी)/8 एनडीपीएस एक्ट के आरोपीगण जगतप्रसाद गुप्ता पिता नानदादी गुप्ता उम्र 53 वर्ष निवासी छातापटपर थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर, राजाराम चौधरी पिता रामगोपाल चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी पोडी, बरबसपुर थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर, सागर चौधरी पिता रामप्रसाद चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी पोडी,बरबसपुर थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर, को 8-8 वर्ष का कठोर कारावास एवं तीनों को कुल 75 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियोजन की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा पैरवी की गयी है।
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 16/10/2019 को पुलिस थाना जैतहरी में पदस्थ निरीक्षक के.एस.ठाकुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर सूचना की जानकारी एस.डी.ओ.पी.अनूपपुर को देते हुए हमराह स्टाफ मुखबिर के बताये हुए स्थान के लिए रवाना हुए।घटना स्थल ग्राम छातापटपर गोविन्द चौधरी के घर के पास संदेही व्यक्ति जगत प्रसाद गुप्ता अपने दो साथी राजाराम चौधरी एवं सागर चौधरी के साथ दस्तयाब होने पर संदेहियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए उनकी तलाशी ली गई।तीनों लोग एक-एक बोरी रखे हुए थे,जिनके अन्दर हल्का पीला खाकी कलर के चार-चार पैकैटों में प्लास्टिक की पन्नियों में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे पाये गये।जिन्हें तौलने पर जगत प्रसाद के पास कुल 19 किलो 860 ग्राम,राजाराम चौधरी के पास 18 किलो 860 ग्राम तथा सागर चौधरी के पास 17 किलो 860 ग्राम मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया।प्रत्येक के पास बरामद मादक पदार्थ में से 50-50 ग्राम पदार्थ परीक्षण हेतु पृथक-पृथक पैकिटों में निकालकर सीलबंद किये गये।प्रत्येक कार्यवाही के पंचनामे बनाये गये,रोजनामचा सान्हा में घटना स्थल पर रवानगी वापसी दर्ज की गई।जप्तशुदा मादक पदार्थ थाने में सुरक्षार्थ रखा गया।विवेचना संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु पेश किया गया।जहां पर आरोपीगण को दोषी पाते हुए मानननीय न्यायालय ने उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 16/10/2019 को पुलिस थाना जैतहरी में पदस्थ निरीक्षक के.एस.ठाकुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर सूचना की जानकारी एस.डी.ओ.पी.अनूपपुर को देते हुए हमराह स्टाफ मुखबिर के बताये हुए स्थान के लिए रवाना हुए।घटना स्थल ग्राम छातापटपर गोविन्द चौधरी के घर के पास संदेही व्यक्ति जगत प्रसाद गुप्ता अपने दो साथी राजाराम चौधरी एवं सागर चौधरी के साथ दस्तयाब होने पर संदेहियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए उनकी तलाशी ली गई।तीनों लोग एक-एक बोरी रखे हुए थे,जिनके अन्दर हल्का पीला खाकी कलर के चार-चार पैकैटों में प्लास्टिक की पन्नियों में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे पाये गये।जिन्हें तौलने पर जगत प्रसाद के पास कुल 19 किलो 860 ग्राम,राजाराम चौधरी के पास 18 किलो 860 ग्राम तथा सागर चौधरी के पास 17 किलो 860 ग्राम मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया।प्रत्येक के पास बरामद मादक पदार्थ में से 50-50 ग्राम पदार्थ परीक्षण हेतु पृथक-पृथक पैकिटों में निकालकर सीलबंद किये गये।प्रत्येक कार्यवाही के पंचनामे बनाये गये,रोजनामचा सान्हा में घटना स्थल पर रवानगी वापसी दर्ज की गई।जप्तशुदा मादक पदार्थ थाने में सुरक्षार्थ रखा गया।विवेचना संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु पेश किया गया।जहां पर आरोपीगण को दोषी पाते हुए मानननीय न्यायालय ने उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
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