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मदिरा दुकानों का 1वर्ष की अवधि के लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा निष्पादन

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों के फुटकर, कम्पोजिट मदिरा दुकानों,समूहों का निष्पादन 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा नवीनीकरण/लाटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा।
          उक्ताशय की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर द्वारा दी गई है।उन्होंने बताया है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 दिनांक 22.02.2023 के प्रावधान के अनुक्रम में जिला निष्पादन समिति अनूपपुर के अनुमोदन पश्‍चात् अनूपपुर जिले में स्थित मदिरा दुकानों के परिक्षेत्रों का विस्तार एवं जिले में स्थित संचालित समान मदिरा दुकानों के नाम में विदेशी मदिरा दुकान के सम्मुख ‘‘ए’’ एवं देशी मदिरा दुकान के सम्मुख ‘‘बी’’ किया गया है। कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकानें अनूपपुर, राजनगर, बिजुरी, कोतमा, राजेन्द्रग्राम एवं बरगवां के सम्मुख ‘‘ए’’ एवं कम्पोजिट देशी मदिरा दुकानें अनूपपुर, राजनगर, बिजुरी, कोतमा, राजेन्द्रग्राम एवं बरगवां के सम्मुख ‘‘बी’’ जोड़ा गया है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 हेतु कम्पोजिट मदिरा दुकान राजेन्द्रग्राम ‘‘ए’’ एवं ‘‘बी’’ के लिए निर्धारित ग्राम पंचायत किरगी का परिक्षेत्र में विस्तार करते हुए ग्राम पंचायत किरगी, सिवरीचंदास एवं बसनिहा का क्षेत्र, कम्पोजिट मदिरा दुकान चचाई एवं केल्हौरी के लिए घोषित परिक्षेत्र ग्राम पंचायत केल्हौरी में विस्तार करते हुए ग्राम पंचायत केल्हौरी एवं देवरी का क्षेत्र, कम्पोजिट मदिरा दुकान राजनगर ‘‘ए’’ एवं ‘‘बी’’ के लिए घोषित परिक्षेत्र नगर पंचायत बनगवाॅ (राजनगर) में विस्तार करते हुए नगर पंचायत बनगवाॅ (राजनगर) एवं नगर पंचायत डोला का क्षेत्र किया गया है।

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