(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय से थाना अमरकंटक के अपराध क्रमांक 189/18 अन्तर्गत धारा 302, 201 भादवि के आरोपी शिवप्रताप बनावल पिता स्व. जालेश्वर प्रसाद बनावल उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम करौंदाटोला थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदण्ड धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।मामले में राज्य की ओर से नारेन्द्रदास महरा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22/12/2017 को थाना अमरकंटक में कंट्रोल रूम अनूपपुर से टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि करौंदाटोला में मर्डर हो गया है,जिस पर थाना अमरकंटक में पदस्थ एएसआई.ने ग्राम करौंदाटोला जाकर सूचना की तस्दीक की गयी तो मृतिका सुनीताबाई पत्नी शिवप्रताप अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी थी।घटनास्थल पर ही पुलिस ने सूचनाकर्ता शिवप्रसाद पिता छोटेलाल के बताये अनुसार धारा 174 दंप्रसं के अंतर्गत जीरो पर देहाती मर्ग इन्टीमेशन दर्ज किया।मर्ग जांच के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया।साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।मृतिका की फोटोग्राफी करायी गयी।साक्षियों की उपस्थिति में शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया।मृत्यु का सही कारण जानने के लिये शव को पीएम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरकंटक भेज कर थाना अमरकंटक के मर्ग क्र.-39/17 पर दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान अभियुक्त शिवप्रताप द्वारा मृतिका का गर्दन दबाकर हत्या किया जाना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना अमरकंटक में अपराध क्र.-189/2017 अंतर्गत धारा 302 पंजीबद्ध की गयी।विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया,जिसमें अभियुक्त ने मृतिका की गर्दन दबाकर हत्या करना व हत्या के पश्चात् उसके शव को साड़ी से फांसी पर लटकाते समय शव गिर जाने पर उक्त साड़ी को पाड़व डोंगरी के नाला के बांध में बेसरम की झाड़ी में छिपाना बताया।अभियुक्त के द्वारा बेसरम की झाड़ी से गुलाबी रंग की टेरीकाट की साड़ी निकालकर पुलिस को दिये जाने पर उसे साक्षियों के समक्ष जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302, 201 भादसं. के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22/12/2017 को थाना अमरकंटक में कंट्रोल रूम अनूपपुर से टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि करौंदाटोला में मर्डर हो गया है,जिस पर थाना अमरकंटक में पदस्थ एएसआई.ने ग्राम करौंदाटोला जाकर सूचना की तस्दीक की गयी तो मृतिका सुनीताबाई पत्नी शिवप्रताप अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी थी।घटनास्थल पर ही पुलिस ने सूचनाकर्ता शिवप्रसाद पिता छोटेलाल के बताये अनुसार धारा 174 दंप्रसं के अंतर्गत जीरो पर देहाती मर्ग इन्टीमेशन दर्ज किया।मर्ग जांच के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया।साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।मृतिका की फोटोग्राफी करायी गयी।साक्षियों की उपस्थिति में शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया।मृत्यु का सही कारण जानने के लिये शव को पीएम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरकंटक भेज कर थाना अमरकंटक के मर्ग क्र.-39/17 पर दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान अभियुक्त शिवप्रताप द्वारा मृतिका का गर्दन दबाकर हत्या किया जाना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना अमरकंटक में अपराध क्र.-189/2017 अंतर्गत धारा 302 पंजीबद्ध की गयी।विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया,जिसमें अभियुक्त ने मृतिका की गर्दन दबाकर हत्या करना व हत्या के पश्चात् उसके शव को साड़ी से फांसी पर लटकाते समय शव गिर जाने पर उक्त साड़ी को पाड़व डोंगरी के नाला के बांध में बेसरम की झाड़ी में छिपाना बताया।अभियुक्त के द्वारा बेसरम की झाड़ी से गुलाबी रंग की टेरीकाट की साड़ी निकालकर पुलिस को दिये जाने पर उसे साक्षियों के समक्ष जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302, 201 भादसं. के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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