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गुरुजी के नियमितीकरण हाईकोर्ट की अवमानना प्रशासन को दिया हाईकोर्ट ने एक माह का समय

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) गुरुजी के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट की अवमानना पर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सहित 3 को नोटिस चार हफ्तों का समय दिया हैं।जिले में कार्यरत गुरुजी के नियमितीकरण के लिए मंगलवार को याचिका अधिवक्ता दीपक पाण्डे ने प्रस्तुत की जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,कलेक्टर अनूपपुर,जिला समवंयक सर्व शिक्षा अभियान अनूपपुर एवं आयुक्त सहायक आदिवासी विकास अनूपपुर को नोटिस देते हुए निर्देशित किया था कि तीन महीने के अंदर याचिकाकर्ता के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित करें। 
            किन्तु प्रशासन ने समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नही होने पर आवेदक ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता हेमलता राठौर गुरुजी शा. प्राथमिक विद्यालय करहिबाह सहित शेष अन्य की तरफ से बहस करते हुए अधिवक्ता दीपक पाण्डे ने बताया कि पात्रता परीक्षा पास करने के बाद नियमितीकरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर ने याचिकाकर्ता हेमलता राठौर सहित अन्य के लिए अनुशंशा की थी उसके बाद भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, जिस पर अवमानना याचिका दायर की गई जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रतिवादी को चार हफ्ते का समय दिया हैं।

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