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गोधन ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम रोजगार सहायक को जेल 77 हितग्राहियों के शौचालय निर्माण की राशि का आरोपी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वीकृत शौचालय निर्माण कार्य में 77 हितग्राहियों के नाम कूट रचना कर 9 लाख 24 हजार का भुगतान होना जांच के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत गोधन के पूर्व रोजगार सहायक वीरेंद्र केवट को जिला पंचायत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर वसूली की राशि 9 लाख 24 हज़ार जिला पंचायत के खाते में जमा कर रसीद सहित जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था।परंतु संबंधित द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं की गई।न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा 24 मई 2022 को समक्ष में सुनवाई कर श्री केवट से राशि वसूली हेतु भी आदेशित किया गया।
                         जिला पंचायत के विहित अधिकारी अपर कलेक्टर (विकास) अभय सिंह ओहरिया ने वसूली हेतु 25 जनवरी 2023 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर  वीरेंद्र केवट को अंतिम सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वसूली राशि जमा कर 31 जनवरी 2023 को अपराह्न 2.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने तथा अनुपस्थिति एवं प्रस्तुत जवाब समाधान कारक न पाए जाने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के तहत जिला जेल की एक पक्षीय कार्रवाई की नोटिस देते हुए इसके लिए स्वतः ही उत्तरदाई होने का उल्लेख किया गया। 
        परंतु वसूली राशि आवेदक वीरेंद्र केवट पिता गजाधर केवट द्वारा जमा नहीं करने और समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर जिला पंचायत के विहित अधिकारी अपर कलेक्टर (विकास)अभय सिंह ओहरिया ने पूर्व ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गोधन थाना तहसील जैतहरी को मामला जुर्म मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की धारा 2 जा.फौ.के तहत 31 जनवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक जिला जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए हैं जिला जेल के जेलर को अनावेदक को 21 फरवरी 2023 को कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर में हाजिर कराने को भी कहा गया है।

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