Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर  पंकज जायसवाल के न्‍यायालय द्वारा थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 379/17 की धारा 20 (बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्‍ट के प्रकरण में आरोपी दिनेश जायसवाल ऊर्फ फोटो जायसवाल पिता दिलभरन जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी जर्राटोला,थाना कोतमा,जिला अनूपपुर म.प्र. को धारा 20 (बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्‍ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्‍ड के दण्‍ड से दण्डित किया गया है।राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।
                         अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा  न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31/08/2017 को पुलिस थाना कोतमा में पदस्‍थ सउनि संजय खलकों को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त होने पर पंचनामा बनाने के बाद उक्‍त जानकारी एसडीओपी कोतमा को प्रेषित की गई। इलेक्‍टानिक तराजू लाने का पंचनामा एवं भौतिक सत्‍यापन करने का पंचनामा बनाया गया तथा मय स्‍टाफ मुखबिर के बताए हुए स्‍थान के लिए रवाना हुआ था।
              घटना स्‍थल कोतमा निगवानी मार्ग गढी तिराहा के पास संदेही व्‍यक्ति दस्‍तयाब होने पर पंचनामा बनाया गया। संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया कि उसके झोले के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना प्राप्‍त हुई है। संदेही की तलाशी ली गई तो एक सफेद रंग का तांत का झोला लिया हुआ था,जिसके अंदर सफेद पॉलीथीन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे पाया गया पुलिस कार्यवाही किये जाने के उपरांत आरोपी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 379/17 धारा 20 (बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्‍ट के अंतर्गत लेखबद्व की गई।अभियोग पत्र तैयार कर न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया।अभियुक्‍त के विरूद्व आरोप विरचित किए जाने पर आरोपी को उक्‍त आरोप का दोषी पाते हुए न्‍यायालय द्वारा उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

Post a Comment

0 Comments