(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 178/17 की धारा 302,364ए,365, 201,120बी भादवि के जघन्य एवं सनसनीखेज मामलें में आरोपीगण श्रवण बरकडे उम 40 पिता मनी सिंह निवासी ग्राम लिलरिया टोला चौकी दर्शिला थाना जैतपुर एवं यशोदा सिंह उम्र 28 पिता स्वं. गोविंद सिंह निवासी पडोर थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर को धारा 302,120बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदण्ड,धारा 364ए सहपठित 120बी में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदण्ड एवं धारा 201 में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी,एजीपी राजगौरव तिवारी द्वारा की गयी है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र.178/17 धारा 302,364ए,365,201,120बी भादवि से संबंधित है।
जिसमें आरोपीगण द्वारा दिनांक 29/06/2017 को आपराधिक षडयंत्र कर मृतक को धुरवासिन से केशवाही बुलाया और वहा से उसे मोटरसाईकिल में बिठाकर शराब पिलाने के बहाने से भोडा कछार जंगल जामुन टोला नाला के पास ले गये और अधिक शराब पिलाकर जब वह नशे में हो गया तब उसकी हत्या कर दिये और उसकी लाश को वही जंगल झाडियों में छिपा दिये और उसके लैपटाप पर्स को अपने घर ले जाकर छुपा कर रख लिये। एटीएम व सिम जला दिये और घटना में प्रयुक्त साफी और डंडा वही फेक दिये। मृतक के गायब हो जाने पर कुछ दिन उसके घर वाले ढूढते रहे फिर गुम इंसान दर्ज कराये। दौरान जॉच घटना का खुलासा होने पर उक्तानुसार अपराध थाना भालूमाडा में दर्ज कर विवेचना में लिया गया और मामलें में के.के त्रिपाठी तत्कालीन थाना प्रभारी भालूमाडा ने विवेचना में मृतक का कंकाल बरामद किया गया।घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया व आरोपीगण के कब्जे से मृतक का समान बरामद हुआ।आरोपीगण के साथ घटना समयावधि में अंतिम बार मृतक को देखा गया था।कंकाल के साथ मिले कपडे से उसकी शिनाख्त हुई और डीएनए परीक्षण में वह मृतक की लाश होना प्रमाणित हुआ।
उक्त मामलें की गंभीरता को देखते हुए उसे चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों मे जिला समिति द्वारा चयन किया गया जिसकी सतत समीक्षा जिला अभियोजन अधिकारी, जिला दण्डाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी।
न्यायालय में राजगौरव तिवारी अपर लोक अभियोजक,एडीपीओ कोतमा द्वारा साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किये गये जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने उक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया है। उक्त संबंध में प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा भी मामलें में पैरवी की गयी है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र.178/17 धारा 302,364ए,365,201,120बी भादवि से संबंधित है।
जिसमें आरोपीगण द्वारा दिनांक 29/06/2017 को आपराधिक षडयंत्र कर मृतक को धुरवासिन से केशवाही बुलाया और वहा से उसे मोटरसाईकिल में बिठाकर शराब पिलाने के बहाने से भोडा कछार जंगल जामुन टोला नाला के पास ले गये और अधिक शराब पिलाकर जब वह नशे में हो गया तब उसकी हत्या कर दिये और उसकी लाश को वही जंगल झाडियों में छिपा दिये और उसके लैपटाप पर्स को अपने घर ले जाकर छुपा कर रख लिये। एटीएम व सिम जला दिये और घटना में प्रयुक्त साफी और डंडा वही फेक दिये। मृतक के गायब हो जाने पर कुछ दिन उसके घर वाले ढूढते रहे फिर गुम इंसान दर्ज कराये। दौरान जॉच घटना का खुलासा होने पर उक्तानुसार अपराध थाना भालूमाडा में दर्ज कर विवेचना में लिया गया और मामलें में के.के त्रिपाठी तत्कालीन थाना प्रभारी भालूमाडा ने विवेचना में मृतक का कंकाल बरामद किया गया।घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया व आरोपीगण के कब्जे से मृतक का समान बरामद हुआ।आरोपीगण के साथ घटना समयावधि में अंतिम बार मृतक को देखा गया था।कंकाल के साथ मिले कपडे से उसकी शिनाख्त हुई और डीएनए परीक्षण में वह मृतक की लाश होना प्रमाणित हुआ।
उक्त मामलें की गंभीरता को देखते हुए उसे चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों मे जिला समिति द्वारा चयन किया गया जिसकी सतत समीक्षा जिला अभियोजन अधिकारी, जिला दण्डाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी।
न्यायालय में राजगौरव तिवारी अपर लोक अभियोजक,एडीपीओ कोतमा द्वारा साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किये गये जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने उक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया है। उक्त संबंध में प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा भी मामलें में पैरवी की गयी है।
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