(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 149/16 की धारा 294,323,506,325,324,307,34 भादवि में आरोपीगण द्वारिका प्रसाद पिता रघुवीर प्रसाद राठौर, उम्र 60 वर्ष, राजाराम पिता द्वारिका प्रसाद राठौर उम्र 31 वर्ष, बेबी राठौर पति राजाराम राठौर उम्र 29 वर्ष, रामजी राठौर पिता मूरत राठौर उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम उमरिया, थाना जैतहरी जिला अनूपपुर का विचारण किया गया।माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 325, 323, 34 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए सभी आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामले में पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गयी है। वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना जैतहरी द्वारा दिनांक 31/05/2016 को सीएचसी जैतहरी से प्राप्त अस्पताल तहरीर की जांच की गई।आहतगण खेमराज, शांतिबाई, रामबाई, सूरज सिंह, भुवनेश्वर, गणेश राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया का मेडिकल परीक्षण कराया गया।आहतगण के कथन लेखबद्ध किये गये।जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 31/05/2016 को शाम करीब 4 बजे आरोपीगण मिट्टी खोदकर बाडी को रूंध रहे थे,तभी रामबाई व शांतिबाई बाडी रूंधने से मना करते हएु बाडी हटाने लगे तो आरोपीगण टंगिया, डण्डा से मारपीट करने लगे, रामबाई व शांति के हल्ला करने पर भुवनेश्वर, गणेश, खेमराज, सूरज बीच बचाव करने पहुंचे,तब आरोपीगण जान से मारने की धमकी देने लगे।मारपीट में आहतगण को अनेक चोटें कारित हुई।उक्त अस्पताल तहरीर जांच उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया।आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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