(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) विशेष न्यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर के न्यायालय से थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 487/18 अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 376, 323, 506 भादवि धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5क एससी एसटी एक्ट के आरोपी रामबली केवट पिता श्याम केवट उम्र 30 वर्ष निवासी घोडा दफाई वार्ड क्र. 11 भालूमाडा जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए धारा 366ए भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदण्ड, 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदण्ड, 506 भाग -2 भादेव में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदण्ड, 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदण्ड, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदण्ड, एवं धारा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 6 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं।
सुश्री शशि धुर्वे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08/12/2018 को, शाम के करीब 07.00 बजे पीड़िता निस्तार करने के आशय से अपने घर की पीछे स्थित बाड़ी में बने लेटरिंग रूम की ओर जा रही थी उसी समय आरेापी उसके पीछे-पीछे आया और उसे जबरजस्ती पकड़कर बाड़ी के पीछे नर्सरी की ओर ले गया,जहां पर उसके साथ मारपीट कर गलत काम,बलात्कार करते हुए किसी को न बताना कहते हुए जान से मारने की धमकी दी,जिसके कारण उसने रात को घटना की जानकारी किसी को न देते हुए सुबह घटना की जानकारी दी,जिसके पश्चात् उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करायी,जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध क्र.487/2018 में अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा मामले को विवेचना में लेते हुए उसके परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करते हुए अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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