(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) अनुसूचित जनजातियों हेतु आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं अनुसूचित जातियों हेतु अन्त्यावसायी की डॉ.भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत राशि रुपए 10 हजार से 01 लाख रूपये तक की परियोजना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें आवेदक की उम्र 18-55 वर्ष तक का हो एवं आयकरदाता न हो।
वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा तथा म.प्र.शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने इच्छुक आवेदकगणों को आवेदन हेतु अनुसूचित जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,पेन कार्ड,प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।उन्होंने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालयीन समय 10 बजें से 6 बजें के बीच कार्यालय शाखा प्रबंधक,सहायक आयुक्त आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अनूपपुर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा तथा म.प्र.शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने इच्छुक आवेदकगणों को आवेदन हेतु अनुसूचित जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,पेन कार्ड,प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।उन्होंने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालयीन समय 10 बजें से 6 बजें के बीच कार्यालय शाखा प्रबंधक,सहायक आयुक्त आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अनूपपुर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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