(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) नगर पालिका परिषद अनूपपुर में प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक के दौरान 22 नवंबर 2022 को हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है।मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने 22 नवंबर की घटना की जानकारी तत्काल कलेक्टर अनूपपुर,आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल,संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अनूपपुर को दी थी।जिसमें उन्होंने वार्ड नंबर 9 के पार्षद अनिल पटेल एवं वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रवीण सिंह को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(02)के तहत पार्षद से अयोग्य करने बाबत दी थी।
जिस पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने दिनांक 27 दिसंबर 2022 को कलेक्टर जिला अनूपपुर को पत्र लिखकर वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अनिल पटेल एवं वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद प्रवीण सिंह को प्रेसिडेंट इन काउंसिल की 22 नवंबर 2022 को आयोजित बैठक में अन्य व्यक्ति की ओर से विधिक कार्यवाही में परिषद के विरुद्ध कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण के कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(02)के तहत पार्षद पद से अयोग्य करने बाबत के अनुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित एक माह की समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा।मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के पत्र आने के बाद नगर पालिका परिषद अनूपपुर में दो पार्षदों के भविष्य को लेकर कलेक्टर के प्रतिवेदन का सभी इंतजार कर रहे हैं।
ज्ञातव्य हो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने अपने पत्र में जो हवाला दिया था उसको शासन ने गंभीरता के साथ लिया है।उन्होंने अपने पत्र में लेख किया था की प्रेसिडेंट इन काउंसिल की 22 नवंबर 2022 को नगर पालिका परिषद अनूपपुर में बैठक आयोजित की थी।जिसका एजेंडा पूर्व से नियत था एवं उसकी जानकारी प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों को दी गई थी।लेकिन बैठक प्रारंभ होते ही वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अनिल पटेल एवं वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद प्रवीण सिंह द्वारा अतिरिक्त एजेंडा को लेकर विवादास्पद स्थिति निर्मित कर दी गई।जिसमें दोनों पार्षदों द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा सहायक लेखाधिकारी को निलंबित करने एवं कर्मचारियों के प्रभार फेरबदल के संबंध में तथा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक जिन्हें अनाधिकृत व्यक्ति राजबलि साहू से राजस्व का कार्य कराने,प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से राशि लेने, सम्पत्तिकर की राशि ज्यादा लेकर कम राशि की रसीद काटने,राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने तथा भवन निर्माण में अवैध रूप से मनमानी राशि लेने के आरोप में निलंबित किया गया था।का पक्ष लेकर गाली गलौज करने लगे तथा टेबल ठोकने लगे।मैं महिला कर्नचरी हूँ उन दोनो पार्षदों ने अभद्रता पूर्वक अशोभनीय आचरण प्रदर्शित किया है।मेरे द्वारा स्पष्ट बताया गया कि,कर्मचारियों को प्रभार देना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व होता है राजकुमार गुप्ता जो कि सहायक लेखा अधिकारी है। म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त सेवा के कर्मचारी है।जिनके विरूद्ध कार्यवाही करना राज्य शासन में नियत है।सर्व प्रथम कारण बताओं सूचना जारी की जायेगी एवं आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्तावित किया जायेगा।इसी प्रकार हेमन्त गौतम सफाई प्रभारी (दै.वे.) के विरूद्ध बिना आरोप के सेवा समाप्त हेतु लड़ाई झगड़ा करने लगे,जिससे मुझे बैठक बीच में ही छोड़कर उठना पड़ा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने पत्र में कहा कि कार्यालयीन कार्य में बाधा डालने एवं परिषद विरुद्ध कार्य करने तथा अशोभनीय आचरण के कारण अनिल पटेल,पार्षद वार्ड क्रमांक 09 एवं प्रवीण सिंह,पार्षद वार्ड क्रमांक 11 के विरूद्ध म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत् पार्षद पद से अयोग्य करने की महती कृपा करें, तथा वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। जिस पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखा है।अब देखना है कलेक्टर अनूपपुर क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है उसके बाद दोनों पार्षदों के भविष्य का फैसला हो जाएगा।
जिस पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने दिनांक 27 दिसंबर 2022 को कलेक्टर जिला अनूपपुर को पत्र लिखकर वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अनिल पटेल एवं वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद प्रवीण सिंह को प्रेसिडेंट इन काउंसिल की 22 नवंबर 2022 को आयोजित बैठक में अन्य व्यक्ति की ओर से विधिक कार्यवाही में परिषद के विरुद्ध कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण के कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(02)के तहत पार्षद पद से अयोग्य करने बाबत के अनुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित एक माह की समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा।मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के पत्र आने के बाद नगर पालिका परिषद अनूपपुर में दो पार्षदों के भविष्य को लेकर कलेक्टर के प्रतिवेदन का सभी इंतजार कर रहे हैं।
ज्ञातव्य हो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने अपने पत्र में जो हवाला दिया था उसको शासन ने गंभीरता के साथ लिया है।उन्होंने अपने पत्र में लेख किया था की प्रेसिडेंट इन काउंसिल की 22 नवंबर 2022 को नगर पालिका परिषद अनूपपुर में बैठक आयोजित की थी।जिसका एजेंडा पूर्व से नियत था एवं उसकी जानकारी प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों को दी गई थी।लेकिन बैठक प्रारंभ होते ही वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अनिल पटेल एवं वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद प्रवीण सिंह द्वारा अतिरिक्त एजेंडा को लेकर विवादास्पद स्थिति निर्मित कर दी गई।जिसमें दोनों पार्षदों द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा सहायक लेखाधिकारी को निलंबित करने एवं कर्मचारियों के प्रभार फेरबदल के संबंध में तथा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक जिन्हें अनाधिकृत व्यक्ति राजबलि साहू से राजस्व का कार्य कराने,प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से राशि लेने, सम्पत्तिकर की राशि ज्यादा लेकर कम राशि की रसीद काटने,राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने तथा भवन निर्माण में अवैध रूप से मनमानी राशि लेने के आरोप में निलंबित किया गया था।का पक्ष लेकर गाली गलौज करने लगे तथा टेबल ठोकने लगे।मैं महिला कर्नचरी हूँ उन दोनो पार्षदों ने अभद्रता पूर्वक अशोभनीय आचरण प्रदर्शित किया है।मेरे द्वारा स्पष्ट बताया गया कि,कर्मचारियों को प्रभार देना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व होता है राजकुमार गुप्ता जो कि सहायक लेखा अधिकारी है। म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त सेवा के कर्मचारी है।जिनके विरूद्ध कार्यवाही करना राज्य शासन में नियत है।सर्व प्रथम कारण बताओं सूचना जारी की जायेगी एवं आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्तावित किया जायेगा।इसी प्रकार हेमन्त गौतम सफाई प्रभारी (दै.वे.) के विरूद्ध बिना आरोप के सेवा समाप्त हेतु लड़ाई झगड़ा करने लगे,जिससे मुझे बैठक बीच में ही छोड़कर उठना पड़ा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने पत्र में कहा कि कार्यालयीन कार्य में बाधा डालने एवं परिषद विरुद्ध कार्य करने तथा अशोभनीय आचरण के कारण अनिल पटेल,पार्षद वार्ड क्रमांक 09 एवं प्रवीण सिंह,पार्षद वार्ड क्रमांक 11 के विरूद्ध म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत् पार्षद पद से अयोग्य करने की महती कृपा करें, तथा वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। जिस पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखा है।अब देखना है कलेक्टर अनूपपुर क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है उसके बाद दोनों पार्षदों के भविष्य का फैसला हो जाएगा।
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