(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध क्रमांक 05/19 की धारा 342, 366क, 376(2)(आई), 506 भाग-2, 34 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं (3)(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में आरोपी छोटू बंजारा पिता लल्ला सिंह बंजारा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नौगवां थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को अधिकतम आजीवन कारावास व कुल 7 हजार रुपए जुर्माने से तथा आरोपी शंकर सिंह मार्को पिता खज्जू सिंह मार्को उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को अधिकतम 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 3 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।प्रकरण की विवेचना एसडीओपी पुष्पराजगढ प्रतिपाल सिंह द्वारा की गई है। मामले में पैरवी सहा.जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी है।
जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05/01/2019 को पीडिता ने थाना राजेन्द्रग्राम जाकर एक किता लिखित आवेदन पेश की थी कि छोटू बंजारा निवासी नौगवां के द्वारा फरियादी के साथ गलत काम (बलात्कार) करने व जान से मारने की धमकी दी गई। मैं आदिवासी लड़की हूं,कक्षा 8वीं तक पढ़ी हूं,दिनांक 01/01/2019 दिन मंगलवार को अपनी बीमारी (टी.बी.) के इलाज के लिये अस्पताल राजेन्द्रग्राम आई थी वापस जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी,इसी समय छोटू बंजारा निवासी नौगवां आया और मुझे डरा धमकाकर ग्राम बिजौरा शंकर सिंह के घर में ले जाकर दो रात मेरे साथ जबरन गलत काम किया है और दूसरे दिन छोटू बंजारा कह रहा था कि अब चले जाओ रिपोर्ट नहीं करना नहीं तो तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा की धमकी दिया है।घर वापस आकर घटना की बात माता-पिता को बताई थी।छोटू बंजारा को जानती पहचानती हूं।रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्रमांक 05/19 धारा 376(2)आई,जे, 506 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीबद्ध किया गया था।मामला एससी,एसटी एक्ट का होने से एसडीओपी पुष्पराजगढ प्रतिपाल सिंह द्वारा मामले की विवेचना की गई। दौरान विवेचना आरोपी छोटू बंजारा एवं शंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया।प्रकरण की संपूर्ण विवेचना करते हुए पुलिस के द्वारा प्रकरण का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 12/05/2019 को प्रस्तुत किया गया।जहां माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा।जिससे माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05/01/2019 को पीडिता ने थाना राजेन्द्रग्राम जाकर एक किता लिखित आवेदन पेश की थी कि छोटू बंजारा निवासी नौगवां के द्वारा फरियादी के साथ गलत काम (बलात्कार) करने व जान से मारने की धमकी दी गई। मैं आदिवासी लड़की हूं,कक्षा 8वीं तक पढ़ी हूं,दिनांक 01/01/2019 दिन मंगलवार को अपनी बीमारी (टी.बी.) के इलाज के लिये अस्पताल राजेन्द्रग्राम आई थी वापस जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी,इसी समय छोटू बंजारा निवासी नौगवां आया और मुझे डरा धमकाकर ग्राम बिजौरा शंकर सिंह के घर में ले जाकर दो रात मेरे साथ जबरन गलत काम किया है और दूसरे दिन छोटू बंजारा कह रहा था कि अब चले जाओ रिपोर्ट नहीं करना नहीं तो तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा की धमकी दिया है।घर वापस आकर घटना की बात माता-पिता को बताई थी।छोटू बंजारा को जानती पहचानती हूं।रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्रमांक 05/19 धारा 376(2)आई,जे, 506 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीबद्ध किया गया था।मामला एससी,एसटी एक्ट का होने से एसडीओपी पुष्पराजगढ प्रतिपाल सिंह द्वारा मामले की विवेचना की गई। दौरान विवेचना आरोपी छोटू बंजारा एवं शंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया।प्रकरण की संपूर्ण विवेचना करते हुए पुलिस के द्वारा प्रकरण का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 12/05/2019 को प्रस्तुत किया गया।जहां माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा।जिससे माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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