(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार नगर परिषद जैतहरी में 20 जनवरी 2023 को मतदान सम्पन्न होना है। इस निर्वाचन के दौरान जिले के नगर परिषद जैतहरी क्षेत्र में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील है तथा उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना है और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है और नगर परिषद क्षेत्र जैतहरी में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
इसलिए प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जन साधारण के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद जैतहरी की सीमा में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 28 दिसम्बर 2022 से 23 जनवरी 2023 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू की है।प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत नगर परिषद जैतहरी क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।
इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार, पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा।इस क्षेत्र में कोई भी जुलूस,रैली,आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी।इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।इस क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।
यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर,पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नहीं होगा।मृत को श्मशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेश नगर परिषद जैतहरी की सीमा में प्रभावशील रहेगा तथा इस नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।
इसलिए प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जन साधारण के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद जैतहरी की सीमा में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 28 दिसम्बर 2022 से 23 जनवरी 2023 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू की है।प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत नगर परिषद जैतहरी क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।
इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार, पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा।इस क्षेत्र में कोई भी जुलूस,रैली,आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी।इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।इस क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।
यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर,पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नहीं होगा।मृत को श्मशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेश नगर परिषद जैतहरी की सीमा में प्रभावशील रहेगा तथा इस नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।
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