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पंचायत उप निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू-कलेक्टर सोनिया मीना

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायतों के आम,उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार 05 जनवरी 2023 को जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत सारंगगढ़, खमरौध, गोड़ारू, सिलपुर, विचारपुर, बगैहाटोला, बेलियाछोट तथा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदमटोला, अमलई, पोंड़ी, दारसागर, बाड़ीखार, सेमरा, रेऊला, बम्हनी के रिक्त वार्डों में पंच पद हेतु एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत चकेठी में सरपंच पद व ग्राम पंचायत देवरी के रिक्त वार्डों में पंच पद हेतु मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन के दौरान जिले के इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील है तथा उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना है और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है और इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।             
              इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जन साधारण के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ग्राम पंचायतों के सीमाओं में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 09 दिसम्बर 2022 से 11 जनवरी 2023 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू की है।प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत इन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार एवं पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देषन प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।   
      यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नहीं होगा। मृत को श्मशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेश जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत सारंगगढ़, खमरौध, गोड़ारू, सिलपुर, विचारपुर, बगैहाटोला, बेलियाछोट तथा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदमटोला, अमलई, पोंड़ी, दारसागर, बाड़ीखार, सेमरा, रेऊला, बम्हनी एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत चकेठी, देवरी की सीमा में प्रभावशील रहेगा तथा इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।

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