Anchadhara

अंचलधारा
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर ले जाने दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्‍यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्‍सो)  अनूपपुर,जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. 38/2018 थाना जैतहरी के अपराध क्र. 142/18 धारा 363, 366ए, 376(2) एन भादवि एवं 5(ठ)/6 पॉक्‍सों एक्‍ट के आरोपी अमित केशरवानी पिता गोपाल केशरवानी उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी लवनरोड गायत्री मंदिर के सामने बलौदा बाजार थाना बलौदा बाजार (भाटापारा) जिला बलौदा बाजार (छ.ग.) को धारा 363, 366ए भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1-1 हजार रू. का अर्थदण्‍ड, धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू.अर्थदण्‍ड,धारा 5(ठ)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू.अर्थदण्‍ड तथा धारा 3(2)5 एससी,एसटी एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रू. के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 5 हजार रुपए  रूपये अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई गई हैं।   
                 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक,जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है।
                        न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक,जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने बताया कि फरियादी ने अपनी पत्नी के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि 01/06/18 दिन शुक्रवार को मेरी लडकी घर से कहकर निकली कि मैं स्मार्ट कार्ड बनवाने जैतहरी जा रही हूं इसके बाद घर वापस नही आई।शाम को लगभग 06 बजे मोबाइल फोन से कॉल आया कि आपकी लडकी बिलासपुर स्टेशन में है।तब प्रार्थी रात्रि के लगभग 09 बजे जैतहरी थाना आया और मौखिक सूचना दिये।फिर लडकी का पता करने के लिये जैतहरी रेल्वे स्टेशन गया था फिर अनूपपुर रेल्वे स्टेशन गया वहां रेल्वे पुलिस में उक्त घटना की सूचना दिया।रात्रि के लगभग  2 बजे फिर उक्त नंबर से काल आया कि आपकी लडकी अनूपपुर स्टेशन में है।कुछ देर बाद फोन आया कि आपकी लडकी पेण्ड्रा स्टेशन में है बिलासपुर जा रही है।उक्त नंबर पता करने पर पता चला कि नंबर अमित केशरवानी का है जिसका ननिहाल मेरे गांव का ही सोनु गुप्ता के यहां पाटन में है तब प्रार्थी सुबह घर वापस आ गया।
               दिनाकं 02/06/18 को दिन के 11 बजे मेरे घर सोनु गुप्ता आकर बताया कि आपकी लडकी बीमार है वह बिलासपुर के रेल्वे स्टेशन में है। अमित और उसके मां बाप उसके साथ में उसे रोक कर रखें है।दिनांक 03/06/18 के रात्रि 02 बजे सोनू गुप्ता व अमित केशरवानी के पिता मेरी लडकी को मेरे घऱ चार पहिया वाहन से पहुंचाये।मेरी लडकी बताई की दिनांक 01/06/18 को अमित केशरवानी मुझे फोन कर जैतहरी बुलवाया था फिर जैतहरी से बिलासपुर लेकर गया था।मेरी लडकी उसी दिन 2-3 बजे दिन (पीडिता की बुआ का लडका) के साथ घर के पास टंकी मे नहाने के लिये गई थी वह उसको बोली कि तुम नहाओ तब तक मै फ्रेश होकर आती हूँ कहकर चली गई फिर (पीडिता की बुआ का लडका) घर मे आकर मेरी दूसरी बच्ची को बताया कि पीडिता फ्रेश होने के लिये मुझे बताकर चली गई है। फिर मेरी दूसरी बच्‍ची, (पीडिता की बुआ का लडका) और परिवार के लोग पीडिता को ढूंढने चले गये जो कोई पता नही चला एवं मोटर सायकल से भी वेंकटनगर तक ढूंढे लेकिन पीडिता नही मिली। मैं लडकी की पता तलाश आस पास एवं रिश्तेदारी मे तलाश किया लेकिन नही मिली।
         आरोपी इस घटना के पूर्व भी पीडिता को अमरकंटक घुमाने के नाम से ले गया था और वहां जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।रिपोर्ट पर अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
                सम्‍पूर्ण विवेचना पश्‍चात अभियोग  पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया जहां माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।
                          अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक,जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।जिसमें उन्‍होंने मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों का परीक्षण एवं 28 दस्‍तावेजों को न्‍यायालय में प्रदर्शित कराया।जिस पर न्‍यायालय ने दिनांक 23 नवम्‍बर 2022 को उपरोक्‍त निर्णय पारित किया।

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