(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के बिन्दु 5.3 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 10 अक्टूबर को आयोजित की गई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सभी पेट्रोल पम्प में बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों को पेट्रोल की आपूर्ति नही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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